सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के बुधवार 19 अप्रैल को दिए उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसके तहत वित्त सचिव एसएमए रिजवी और विशेष सचिव (वित्त) सरयू प्रसाद मिश्रा समेत यूपी कैडर के दो आईएएस अफसरों को हिरासत में ले लिया गया था। कोर्ट ने अधिकारियों को अब तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया है।
जय बाबा केदार..!
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इससे पहले रिटायर जजों की सुविधाओं के मामले में वित्त सचिव व विशेष सचिव वित्त को हिरासत में लेने का आदेश था।
जिससे ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मच गया था जब हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना के मामले में बुधवार को वित्त सचिव एसएमए रिजवी और विशेष सचिव (वित्त) सरयू प्रसाद मिश्रा को हिरासत में लेने की बात सामने आई।
लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के बुधवार 19 अप्रैल को दिए उस आदेश पर रोक लगा दी है। इसके तहत वित्त सचिव एसएमए रिजवी और विशेष सचिव (वित्त) सरयू प्रसाद मिश्रा समेत यूपी कैडर के दो आईएएस अफसरों को हिरासत में ले लिया गया था। कोर्ट ने अधिकारियों को अब तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया है।
रिटायर्ड जजों की सुविधाओं से जुड़े आदेश में देरी पर नाराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव और विशेष सचिव वित्त को हिरासत में लेने का आदेश था।
मुख्य सचिव आज तलब किए गए थे। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अगले शुक्रवार को सुनवाई की तारीख लगाई।
प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट के आदेश पर रोक मांगी थी। राज्य सरकार ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ में केस मेंशन किया था।