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मार्च, 22, 2026
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Nirav Modi Extradition: हाई कोर्ट में नीरव मोदी ने लगाई गुहार, कहा भारत में मेरे साथ ‘यातना का खतरा’ करेंगे ‘अमानवीयता’! अब लंदन HC ने क्या कहा? पढ़िए

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Nirav Modi Extradition: कानून के शिकंजे से भागते भगोड़े ने अब ‘अमानवीयता’ का नया दांव खेला है, लेकिन क्या भारत की धरती उसे स्वीकार करने से इनकार कर देगी?

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Nirav Modi Extradition: हाई कोर्ट में नीरव मोदी ने लगाई गुहार, भारत में बताई ‘यातना का खतरा’!

Nirav Modi Extradition: भारत प्रत्यर्पण रोकने की नई चाल

भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने भारत प्रत्यर्पण से बचने के लिए एक बार फिर कानूनी दांवपेंच का सहारा लिया है। 54 वर्षीय मोदी ने लंदन के हाई कोर्ट में अपने प्रत्यर्पण केस को फिर से खोलने की अनुमति मांगी है। इस बार उनका मुख्य तर्क भारत में उनके साथ होने वाला “अमानवीय व्यवहार और यातना का असली खतरा” है। लंदन के रॉयल कोर्ट्स ऑफ़ जस्टिस में लॉर्ड जेरेमी स्टुअर्ट-स्मिथ और जस्टिस रॉबर्ट जे की बेंच ने इस मामले की विस्तृत सुनवाई पूरी कर ली है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान नीरव मोदी उत्तरी लंदन की पेंटनविले जेल से वीडियो लिंक के माध्यम से पेश हुआ। न्यायमूर्ति स्टुअर्ट-स्मिथ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा: “यह केस मिस्टर मोदी और भारत सरकार, दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम इस पर जल्द से जल्द अपना फैसला सुनाएंगे।” आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

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मोदी की कानूनी टीम ने दलील दी कि प्रत्यर्पण होने पर भारतीय एजेंसियों की पूछताछ के दौरान उनके साथ अमानवीय या अपमानजनक बर्ताव हो सकता है। उनके वकील, एडवर्ड फिट्जगेराल्ड KC ने दावा किया कि यातना का एक असली खतरा मौजूद है, और उन्होंने भारत सरकार द्वारा दी गई आश्वासनों पर सवाल उठाते हुए उन्हें “न तो पर्याप्त और न ही भरोसेमंद” बताया। बचाव पक्ष ने यह भी आशंका जताई कि मोदी को मुंबई की आर्थर रोड जेल से गुजरात ले जाया जा सकता है, ताकि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अलावा दूसरी एजेंसियां भी उनसे पूछताछ कर सकें; इससे और भी चिंताएं बढ़ गई हैं।

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लंदन हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

अपनी दलीलों के समर्थन में, मोदी के वकीलों ने संजय भंडारी के केस का हवाला दिया। संजय भंडारी को हाल ही में यूके में मानवाधिकारों के आधार पर प्रत्यर्पण से बरी कर दिया गया था। वकीलों ने दलील दी कि मोदी के केस में भी इसी तरह की चिंताओं पर गौर किया जाना चाहिए।

भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए, क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (CPS) ने इस अर्जी का ज़ोरदार विरोध किया। CPS की बैरिस्टर हेलेन मैल्कम KC ने दलील दी कि यह अर्जी देर से दाखिल की गई है और यह एक “गलत आधार” पर टिकी है। उन्होंने कोर्ट से “सामान्य समझ वाला नज़रिया” अपनाने की अपील करते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत ने मज़बूत आश्वासन दिए हैं, और इस केस की हाई-प्रोफाइल प्रकृति को देखते हुए किसी भी तरह के उल्लंघन की संभावना बहुत कम है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी तरह के उल्लंघन से भारत और यूके के बीच भविष्य में होने वाले प्रत्यर्पण सहयोग को नुकसान पहुंच सकता है। यह सच है कि आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

अगर हाई कोर्ट अपील को फिर से खोलने की इजाज़त देने से मना कर देता है, तो मोदी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है। भारत में ट्रायल का सामना करने से पहले, उन्हें मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखे जाने की संभावना है। मोदी को लगभग 2 अरब डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के सिलसिले में तलाशा जा रहा है। उन पर कई मामले चल रहे हैं, जिनमें सीबीआई द्वारा की गई धोखाधड़ी की जाँच, ईडी द्वारा लगाए गए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप, और सबूतों व गवाहों के साथ छेड़छाड़ के आरोप शामिल हैं। 2021 में, तत्कालीन यूके की गृह सचिव प्रीति पटेल ने उनके प्रत्यर्पण को मंज़ूरी दे दी थी, जब अदालतों को उनके ख़िलाफ़ प्रथम दृष्टया मामला मिला था। तब से, मोदी ने यूके की अदालतों में ज़मानत के लिए कई अर्ज़ियाँ और अपीलें दायर की हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

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