रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक, सेविंग्स या करेंट अकाउंट में जमा राशि का जब 10 साल तक कोई खोज खबर नहीं लेता है, तो यह अनक्लेम्ड अमाउंट बन जाता है। उसी तरह ऐसे टर्म या फिक्स्ड डिपॉजिट, जिनके मैच्योर होने की तारीख से 10 साल बाद तक कोई दावेदार सामने नहीं आए तो उन्हें ‘अनक्लेम्ड डिपॉजिट’ (Unclaimed Deposit) माना जाता है। इन पैसों को RBI द्वारा बनाए गए ‘डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयनेस फंड’ में ट्रांसफर कर दिया जाता है।
बैकों में नोटों का अंबार, कोई नहीं है दावेदार, जमा पड़े हैं लावारिस 35,000 करोड़ रुपए, कोई नहीं है दावेदार, पता लगाने के लिए RBI करेगी ये काम
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