मई,21,2024
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बैकों में नोटों का अंबार, कोई नहीं है दावेदार, जमा पड़े हैं लावारिस 35,000 करोड़ रुपए, कोई नहीं है दावेदार, पता लगाने के लिए RBI करेगी ये काम

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RBI ने एक ऐसा वेब पोर्टल शुरू करने की बात कही है जिसके ज़रिए 10 साल से अधिक पुरानी बिना क्लेम वाली जमा राशि (Unclaimed Deposits) का पता लगाया जा सकेगा। फरवरी, 2023 तक के आंकड़ों के मुताबिक पब्लिक सेक्टर के बैंकों में कुल 35,000 करोड़ रुपए जमा (Unclaimed Deposits) है।

इसके खातों में पिछले 10 सालों में किसी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। गुरुवार को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने चालू वित्त वर्ष की पहली मौद्रिक समीक्षा बैठक (RBI MPC Meeting) के नतीजों के बारे में ऐलान किया

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RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि वर्तमान में अगर बैंक ग्राहकों को इन डिपॉज़िट को क्लेम करना होता है तो उन्हें कई बैंकों की वेबसाइट पर जाना पड़ता है। अब, जमाकर्ता, लाभार्थी इस पोर्टल के ज़रिए ऐसे बिना क्लेम वाले डिपॉज़िट के बारे में आसानी से पता कर पायेंगे।

फरवरी 2023 तक पब्लिक सेक्टर बैंकों (PSB) की तरफ से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को लगभग ₹35,000 करोड़ की 10 साल से ज्यादा पुरानी बिना क्लेम की जमा राशि ट्रांसफर की गई थी।

बता दें कि सबसे ज्यादा बिना क्लेम वाले डिपॉज़िट भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में हैं जो कि ₹8,086 करोड़ रुएत तक के हैं। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में ₹5,340 करोड़, केनरा बैंक में ₹4,558 करोड़ और बैंक ऑफ बड़ौदा में ₹3,904 करोड़ तक के अनक्लेम्ड डिपॉज़िट है।

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आरबीआई के नियमों के मुताबिक, अगर कोई सेविंग्स या करेंट अकाउंट 10 सालों से ऑपरेट नहीं हो रहा है, यानि कि न तो पैसे जमा किए गए हैं और न ही निकाले गए हैं, तो उस अकाउंट में जितनी भी राशि है, उसे अनक्लेम्ड डिपॉज़िट (वह राशि जिस पर किसी का क्लेम नहीं है) मान लिया जाता है।

इसके अलावा अगर आपकी एफडी की अवधि पूरी हो गई है, यानि कि मैच्योर हो गई है और 10 सालों तक उस पर कोई क्लेम नहीं किया जाता है तो उसे भी अनक्लेम्ड डिपॉज़िट की कैटेगरी में रखा जाता है। इस जमा राशि को RBI द्वारा बनाए गए ‘डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड’ (Depositor Education and Awareness Fund) में ट्रांसफर कर दिया जाता है।

रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक, सेविंग्स या करेंट अकाउंट में जमा राशि का जब 10 साल तक कोई खोज खबर नहीं लेता है, तो यह अनक्लेम्ड अमाउंट बन जाता है। उसी तरह ऐसे टर्म या फिक्स्ड डिपॉजिट, जिनके मैच्योर होने की तारीख से 10 साल बाद तक कोई दावेदार सामने नहीं आए तो उन्हें ‘अनक्लेम्ड डिपॉजिट’ (Unclaimed Deposit) माना जाता है। इन पैसों को RBI द्वारा बनाए गए ‘डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयनेस फंड’ में ट्रांसफर कर दिया जाता है।

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