
बेटा, बीवी समेत आजम खान को सात साल जेल की सजा हो गई। अब्दुल्ला आजम के जन्म प्रमाणपत्र केस में मां तजीन भी दोषी हो गई। यही उत्तर प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी न्यूज है। जहां, सपा नेता आजम खान, पत्नी तजीन फातिमा और बेटा अब्दुल्ला आजम को दो जन्म प्रमाण केस में सात साल जेल की सजा सुनाई गई है। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला के दो बर्थडे का मुकदमा दर्ज करवाया था।
आजम खान के बेटे एवं स्वार के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने केस दर्ज कराया था। इसमें आरोप था कि अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र हैं। इस केस में अब्दुल्ला के पिता आजम खान और मां तजीन फातिमा भी आरोपी थे। पढ़िए पूरी खबर
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान कानूनी रूप से एक बार फिर घिर गए हैं। इस बार अदालत ने आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही आजम की पत्नी तंजीन और बेटे अब्दुल्ला को भी 7-7 साल की सजा सुनाई गई है।
यह मामला जालसाजी का है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने तीनों को फर्जीवाड़ा करने का दोषी माना है। तीनों को धारा 467 और धारा 468 में सात और तीन साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 15 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। सभी सजाएं साथ चलेंगी।
जानकारी के अनुसार, रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान को सात साल जेल की सजा सुनाई है। आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे को भी सात-सात साल की सजा दी गई है।
समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान को रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है। फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को को भी 7-7 साल की सजा सुनाई गई है।
दरअसल, 2019 में बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने आजम खान के खिलाफ दो जन्म प्रमाणपत्र होने का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा को भी आरोपी बनाया गया था. कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया।
कोर्ट के इस फैसले के बाद ही रामपुर में पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई है। अहम ये है कि इस मामले में आजम खान करीब ढाई साल जेल में रहे थे।





