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Supreme Court। केजरी का टूटा जेल का वाल, Arvind Kejriwal को जमानत…

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली आबकारी घोटाला के सीबीआई से जुड़े मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Supreme Court grants bail to Arvind Kejriwal) को जमानत दे दी। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने 10 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत देने का फैसला सुनाया।

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केजरीवाल हुए थे आबकारी नीति ‘घोटाले’ में गिरफ्तार

केजरीवाल को आबकारी नीति ‘घोटाले’ में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले को लेकर न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने पांच सितंबर को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें ‘केजरीवाल ने जमानत से इनकार करने और केंद्रीय एजेंसी की ओर से दायर भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई की ओर से उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं।

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कोर्ट ने कहा कि ईडी के मामले में जमानत की जो शर्तें लगाई गई थी वो

कोर्ट ने कहा कि जमानत के दौरान केजरीवाल केस की मेरिट पर सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं बोलेंगे। वे ट्रायल कोर्ट में पूरा सहयोग करेंगे। कोर्ट ने कहा कि ईडी के मामले में जमानत की जो शर्तें लगाई गई थी वो सीबीआई के केस में भी लागू होगी।

कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर सीबीआई ने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। कोर्ट ने कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद।

कोर्ट ने कहा कि सीबीआई एक महत्वपूर्ण जांच एजेंसी है

कोर्ट को ये जरूर सुनिश्चित करना चाहिए कि ट्रायल के पहले की प्रक्रिया किसी के लिए सजा न बने। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई एक महत्वपूर्ण जांच एजेंसी है और उसकी छवि ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जांच ठीक से नहीं हो रही है। छवि काफी महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के मामले में काफी देर से गिरफ्तारी काफी महत्वपूर्ण है।

सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से एएसजी एसवी राजू ने अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि अगर जमानत दी गई तो वे गवाहों को प्रभावित करेंगे।

केजरीवाल सीधे हाई कोर्ट चले गए। उनको

गवाह अपने बयान से मुकर जाएगे। उन्होंने कहा था कि केजरीवाल सीधे हाई कोर्ट चले गए। उनको सेशन कोर्ट में जाना चाहिए था। ट्रायल कोर्ट ही किसी मामले की जांच और परीक्षण के लिए पहली कोर्ट है।

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