शराबबंदी वाले बिहार में अब एक नई पहल शुरू हो गई। कोई पहली बार शराब पीते पकड़ा गया तो जुर्माना देकर छूट जाएगा, लेकिन उसके घर पर चेतावनी का पोस्टर लगाया जाएगा। पोस्टर में लिखा होगा कि दूसरी बार शराब पीते पकड़े जाने पर एक साल की सजा मिलनी निश्चित है। इसकी शुरूआत हो गई है।
अब, पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने वालों के घर पर मद्यनिषेध विभाग ने पोस्टर चिपकाना शुरू कर दिया है। इन पोस्टरों में चेतावनी दी गई है कि अगली बार दारू पीते पकड़े गए तो सिर्फ जुर्माना देकर नहीं छूटेंगे, बल्कि जेल होगी। गया जिले से पोस्टर चिपकाए जाने की शुरुआत हुई है। यहां मानपुर प्रखंड के एक गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने बुधवार को शराबियों के घर चेतावनी वाला पोस्टर चिपकाया।
मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, पोस्टर चिपकाने का उद्देश्य चेतावनी देना है। विभागीय अधिकारी ऐसे
लोगों की जांच भी करेंगे तथा संदेह होने पर ब्रेथ एनलाइजर से उसकी जांच भी कर सकेंगे। इस साल मद्य निषेध कानून में संशोधन कर पहली बार शराब पीने वालों को पकड़े जाने पर जुर्माना लेकर छोड़ने का प्रावधान किया गया है।
विभागीय अधिकारी के मुताबिक, पहली बार शराब पीने के मामले में पकड़े गए आरोपी को शपथपत्र व तीन से पांच हजार रुपये का जुर्माना देकर छोड़े जाने का प्रावधान किया गया है। प्रावधान के तहत अब तक 50 हजार से अधिक लोग जुर्माना देकर छूट चुके हैं। मद्य निषेध विभाग ने ऐसा कदम इसलिए उठाया है, क्योंकि शिकायत मिल रही है कि कई लोग पहली बार पकड़े जाने के बाद दोबारा भी शराब का सेवन कर रहे हैं।
उत्पाद सहायक आयुक्त प्रेम प्रकाश ने बताया कि नए नियम के तहत अब पहली बार शराब पीने के आरोप में पकड़े जाने के बाद जुर्माना देकर रिहा होने पर संबंधित व्यक्ति के घर पर पोस्टर चिपकाया जाएगा। गया में बुधवार को पहली बार लखीबाग के बबलू यादव के घर पर पोस्टर चिपकाया गया है। बिहार में गया से ही पोस्टर चिपकाए जाने की शुरुआत हुई है।
उन्होंने बताया कि बबलू यादव को पहली बार शराब पीए रहने के कारण 7 मई 2022 को पकड़ा गया था। उस वक्त जुर्माना देकर रिहा हुए थे। अब जब नया नियम आया तो उसी के आधार पर उत्पाद सदर की टीम ने लखीबाग जाकर बबलू यादव के घर ‘नशामुक्त बिहार’ शीर्षक वाला पोस्टर चिपकाया है।