आज पूरा देश योग दिवस मना रहा है। वही आज इस मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव (Baba Ramdev) और आचार्य बालकृष्ण (Acharya Balkrishna) पर बिहार के बेगूसराय व्यवहार न्यायालय में केस दर्ज किया (Case in Bihar) गया है।
योग गुरु बाबा रामदेव (Baba Ramdev), आचार्य बालकृष्ण (Acharya Balkrishna) और तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ बेगूसराय की कोर्ट में धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में परिवाद दायर किया गया है। सीजेएम रूम्पा कुमारी के न्यायालय में परिवाद पत्र दायर किया है।
परिवादी महेंद्र शर्मा का आरोप है कि उन्होंने इलाज के लिए पतंजलि योगपीठ में 91 हजार रुपए ट्रांसफर किए थे, इसके बाद भी हरिद्वार में उनका इलाज नहीं किया गया और भगा दिया गया। परिवादी ने कोर्ट में ट्रांजेक्शन की कॉपी के साथ ट्रांसफर किए गए राशि के बाद पतंजलि की ओर से दिए गए कागजात को भी न्यायालय में सबूत के तौर पर दिया है। कोर्ट ने इस परिवाद पर सुनवाई के लिए 28 जून की तारीख मुकर्रर की है।
दरअसल बेगूसराय जिले के बरौनी थाना क्षेत्र के निंगा गांव निवासी महेंद्र शर्मा ने बेगूसराय कोर्ट में बाबा रामदेव और बालकृष्ण सहित तीन अज्ञात लोगों पर धारा 120बी, 420, 406, 467, 468 भारतीय दंड विधान के तहत परिवाद पत्र दर्ज करवाया है। महेंद्र शर्मा पेशे से कारपेंटर (बढ़ई) हैं।
महेंद्र शर्मा ने बताया कि पैसा जमा करवाने के बाद मिली डेट पर इलाज करवाने के लिए पतंजलि योग संस्थान हरिद्वार 12 जून को पहुंचे। पतंजलि के काउंटर पर पूछताछ में बताया गया कि आपका पैसा यहां जमा नहीं हुआ है, इसलिए आप का इलाज नहीं हो सकता है। बार-बार इलाज के लिए आग्रह करने पर धमकी देकर भगा दिया गया। इसके बाद स्थानीय थाना में शिकायत करने गया लेकिन शिकायत दर्ज नहीं हुई तो कोर्ट में परिवाद पत्र दायर किया है, जिसकी अगली तारीख 28 जून को दी गई है।
परिवादी महेंद्र शर्मा ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। इस कारण पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड महर्षि कॉटेज में इलाज करवाने के लिए उसके पोर्टल पर बुक किया। इसके बाद पतंजलि योग ग्राम ट्रस्ट झूला के आईडीबीआई शाखा में विगत 7 जून और 8 जून को दो बार में 90 हजार 900 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए।
परिवादी ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने इलाज करने के लिए निवेदन किया तो उनसे एक लाख रुपए और मांगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने इस मुकदमा को विचारण के लिए न्यायिक दंडाधिकारी मोहिनी कुमारी की न्यायालय भेज दिया है। बेगूसराय में यह मुकदमा 3 दिन पहले दायर हुआ है। लेकिन जिले में इंटरनेट सेवा बंद होने और भारी विरोध प्रदर्शन की वजह से यह मामला अब सामने आया है।
इससे पहले भी बेगूसराय मे जिला न्यायालय के चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट रूम्पा कुमारी की अदालत में भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ चेक बाउंस करने के एक मामले में सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। इस मामले में 28 जून को सुनवाई होनी है। धोनी के खिलाफ शिकायत न्यायालय में डी एस इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर नीरज कुमार निराला की ओर से की गई है।
मामला एक खाद कंपनी से जुड़ा हुआ है। जिसके लिए महेंद्र सिंह धोनी विज्ञापन करते हैं। चूकि भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने उस खाद कंपनी के लिए विज्ञापन किया था इसके लिए एसके इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर नीरज कुमार ने उनपर भी मुकदमा दर्ज कराया है। नीरज कुमार ने लीगल नोटिस और धोनी द्वारा किए जा रहे विज्ञापन को बतौर सबूत जमा कराया है।