भाजपा के जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर के खिलाफ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य सह क्षेत्रीय प्रवक्ता बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रो. विजय कुमार मिठू ने मामला दर्ज कराया है। इससे पहले बिलासपुर में राज्यवर्धन सिंह राठौर और चार अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
पहले पढ़िए बिलासपुर में क्या हुआ
कांग्रेस नेता राहुल गांधी का फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में बिलासपुर में बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर और चार अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
बिलासपुर की पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने बताया,
सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में एक शिकायत मिली जिसमें बीजेपी के कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा एक न्यूज चैनल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दी गई बाइट को अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट के माध्यम से भ्रामक रूप से प्रसारित किया जा रहा था। इस मामले में धारा 505 IPC के अंतर्गत 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज़ की गई है और मामले की जांच की जा रही है।
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस वीडियो से राहुल गांधी की छवि खराब करने की कोशिश की गई। कल यानी सोमवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बताया बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर, सुब्रत पाठक और अन्य तीन के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इन पर माहौल बिगाड़ने का आरोप है। इस वीडियो को लेकर कांग्रेस नेता जमकर विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर राजस्थान में भी बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर सहित कई नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इधर, ताजा मामला गया से है। पढ़िए पूरी खबर
अब पढ़िए गया में क्या हुआ
भाजपा के जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर के खिलाफ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य सह क्षेत्रीय प्रवक्ता बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रो. विजय कुमार मिठू ने मामला दर्ज कराया है।
प्रो. विजय कुमार मिठू ने राठौर पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के बारे में मनगढ़ंत और विकृत बातें सोशल मीडिया पर प्रसारित एवं शेयर करने का आरोप लगाया है। इसी को लेकर विजय कुमार ने राठौर के खिलाफ गया व्यवहार न्यायालय में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में परिवाद दायर किया।
परिवाद में कांग्रेस पार्टी के गया जिला उपाध्यक्ष राम प्रमोद सिंह, कांग्रेस सेवादल के मुख्य संगठक कुमार अमित उर्फ टिंकू गिरी, सेवादल के प्रदेश महासचिव अमरजीत कुमार गवाह बने हैं। कांग्रेस पार्टी के नवाब अली, धर्मेंद्र कुमार निराला, मो ताजुद्दीन, मो.अब्दुल रकीब, अजलान हबीब, अधिवक्ता जगदीश प्रसाद यादव, अधिवक्ता संजय सिंह, अधिवक्ता रामानुज शर्मा, अधिवक्ता ब्रजेश पाठक, अधिवक्ता राकेश त्रिपाठी आदि उपस्थित थे।
व्यवहार न्यायालय गया में उपस्थित कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा चेतावनी देने के बाद भी भाजपा के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर अभी भी सोशल मीडिया में इस शरारतपूर्ण खबर को चला रहे हैं तथा अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। दायर परिवाद में धारा 66, 66A, ऑफ आईटी एक्ट 2000 एवं 500 भारतीय दण्ड विधान लगाया गया है।