

नशे की काली दुनिया का जाल, जो हमारी युवा पीढ़ी को खोखला कर रहा है, उस पर दिल्ली पुलिस ने एक और जोरदार प्रहार किया है। दिल्ली-एनसीआर की सीमा पर एक बड़े ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। Delhi Police Drug Bust: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने भोपुरा बॉर्डर के पास एक अंतरराज्यीय हेरोइन गिरोह का भंडाफोड़ कर नशे के कारोबारियों को करारा जवाब दिया है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि इस गिरोह से 7.5 करोड़ रुपये की 1.504 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई है और इस मामले में पति-पत्नी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
गिरफ्तार किए गए लोगों में हेरोइन खरीदने वाला एक शख्स भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक, यह दंपति परिवारिक यात्रा की आड़ में टैक्सी में ड्रग्स ले जा रहा था ताकि आम लोगों के बीच घुलमिल कर किसी भी संदेह से बचा जा सके। इस तरकीब से वे राज्य की सीमा पर बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों की तस्करी करते हुए किसी की नजरों में आने से बचते रहे।
दिल्ली पुलिस ड्रग बस्ट: परिवार की आड़ में हेरोइन तस्करी का चौंकाने वाला खुलासा
7.5 करोड़ रुपये मूल्य की 1.504 किलोग्राम हेरोइन की यह जब्ती, इस क्षेत्र में ड्रग तस्करी पर नकेल कसने की दिशा में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। यह महत्वपूर्ण ऑपरेशन दिल्ली-एनसीआर के भोपुरा बॉर्डर इलाके में अंजाम दिया गया।
जांच दल अब इस तस्करी के स्रोत का पता लगाने, गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान करने और पूरी आपूर्ति श्रृंखला तथा वितरण नेटवर्क को खंगालने में जुटा है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: https://deshajtimes.com/news/national/ यह दिखाता है कि कैसे पुलिस प्रशासन मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए लगातार सक्रिय है और आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
हाल ही में, दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने दो अफगान नागरिकों, अब्दुल खालिक नूरजई और गुलाम हजरत मिर्ज़ाले को 7.6 किलोग्राम हेरोइन की तस्करी के लिए 10 साल जेल की सजा सुनाई थी। यह मात्रा वाणिज्यिक श्रेणी में आती है।
मादक पदार्थों की तस्करी पर कानून का शिकंजा
स्पेशल जज (एनडीपीएस) मनु गोयल खरब की अध्यक्षता वाली कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। ये फैसले साफ दर्शाते हैं कि देश में ड्रग तस्करी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कितनी सख्त है और ऐसे अपराधों में संलिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। हम आपको देश और समाज से जुड़ी हर अहम खबर से रूबरू कराते रहेंगे, आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।



