मकर संक्रांति (Makar Sankranti) के पर्व पर इस बार श्रद्धालु आस्था की डुबकी नहीं (Ban On Bathing In Ganga) लगा पाएंगे। कोरोना (Corona) और ओमीक्रोन के बढ़ते मामलों को देखते प्रशासन ने श्रद्धालुओं से गंगा में स्नान न करके बल्कि घर में ही स्नान कर मकर संक्रांति मनाने की अपील की है। पढ़िए पूरी खबर
बिहार में लगातार कोरोना संक्रमण की हो रही बढ़ोतरी और इस बीच शुक्रवार को मकर संक्रांति पर्व के सुरक्षित, शांतिपूर्ण एवं गाइडलाइन के अनुरूप आयोजन कराने के लिए जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों ले गुरुवार को सभी एसडीओ एसडीपीओ, सीओ, बीडीओ सहित जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की।
बैठक में अधिकारियों को गाइडलाइन के अनुरूप प्रतिबंधों, नाइट कर्फ्यू और कोविड मानक को लागू करने तथा नदी गश्ती जारी रखने का निर्देश दिया गया। कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए एहतियाती सुरक्षात्मक उपाय के तहत गंगा घाटों, तालाबों में सामूहिक स्नान नहीं करने, भीड़भाड़ नहीं लगाने तथा यथासंभव अपने घर में ही स्नान करने को प्राथमिकता देने को कहा गया।
गाइडलाइन के अनुरूप सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेला आदि का आयोजन नहीं होगा। किसी समारोह के आयोजन के लिए नाव का परिचालन भी नहीं किया जाएगा। परिचालन को लेकर दियारा क्षेत्र में विशेष नजर रखने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी ने प्रदत्त गाइडलाइन के अनुरूप प्रतिबंधों को लागू करने तथा नदी पेट्रोलिंग तेज रखने का सख्त निर्देश दिया।
नदी गश्ती के दौरान मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी, एनडीआरएफ ,एसडीआरएफ की टीम की तैनाती करने का निर्देश दिया गया। जब तक गंगा घाट से व्यक्ति वापस नहीं लौट जाएं तब तक नदी गश्ती लगातार जारी रखने का निर्देश दिया ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो।
मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा घाटों पर भीड़ की आशंका को देखते हुए संयुक्तादेश भी जारी किया गया है तथा पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की तैनाती की गई है। सभी अधिकारियों को सरकार के दिशा निर्देश का अनुपालन कराने का सख्त निर्देश दिया गया है।
अधिकारियों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने को लेकर गंगा घाटों पर एहतियाती सुरक्षात्मक उपायों से संबंधित फ्लेक्स ,बैनर तथा लाउडस्पीकर से उद्घोषणा जारी रखने का निर्देश दिया ताकि वर्तमान संक्रमण के दौर में लोग मास्क का अनिवार्य प्रयोग करें।
जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को 3 दिनों तक मास्क चेकिंग का सघन अभियान चलाने का सख्त निर्देश दिया तथा उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के तहत जुर्माना करने का निर्देश दिया। इसके लिए दुकान ,सब्जी मंडी तथा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में मास्क चेकिंग का अभियान चलाने को कहा गया। इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की तैनाती करने का निर्देश दिया गया। यद्यपि मास्क चेकिंग का अभियान सभी अनुमंडल में जारी हैं तथापि इस अभियान को व्यापक एवं तेज करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में उप विकास आयुक्त रिचि पांडे,अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था के के सिंह, अपर समाहर्ता विशेष कार्यक्रम अरुण कुमार झा, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी रंजीत कुमार अनुमंडल पदाधिकारी पटना सदर नवीन कुमार सहित सभी अनुमंडल पदाधिकारी सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सभी अंचलाधिकारी सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी थानाध्यक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबद्ध थे।