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मार्च, 14, 2026
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Abdul Karim Tunda | Ajmer Tada court Verdict | सीरियल बम ब्लास्ट में आतंकी अब्दुल करीम टुंडा 30 साल बाद बरी

1993 में सीरियल ब्लास्ट | बाबरी मस्जिद ढहाने की पहली बरसी पर मुंबई, लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद और सूरत की कुछ ट्रेनों में सिल-सिलेवार बम धमाके...तीस सालों के बाद यह बड़ा फैसला...|

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Abdul Karim Tunda | Ajmer Tada court Verdict | सीरियल बम ब्लास्ट में आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को 30 साल बाद बरी कर दिया गया है। सीरियल बम ब्लास्ट केस में आरोपी रहे आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को अजमेर की टाडा कोर्ट ने बरी कर दिया है जहां करीब 30 साल बाद फैसला सामने आया है जिसमें उसे बरी कर दिया गया है।

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Abdul Karim Tunda | बाबरी मस्जिद ढहाने की पहली बरसी पर

बाबरी मस्जिद ढहाने की पहली बरसी पर मुंबई, लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद और सूरत की कुछ ट्रेनों में सिल-सिलेवार बम धमाके हुए थे। यह मामला अजमेर की टाडा कोर्ट में चल रहा था। 

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Abdul Karim Tunda | आतंकवादी अब्दुल करीम उर्फ़ टुंडा, इरफ़ान और हमीमुद्दीन पर गंभीर आरोप लगे थे

इसमें आतंकवादी अब्दुल करीम उर्फ़ टुंडा, इरफ़ान और हमीमुद्दीन पर गंभीर आरोप लगे थे। इसी मामले में इरफान और हमीमुद्दीन को दोषी करार दिया गया है। आज गुरुवार सुबह करीब 11 बजे पुलिस की टीम आतंकी करीम टुंडा, हमीदुद्दीन और इरफान को लेकर टाडा कोर्ट पहुंची। आतंकियों की सुरक्षा को लेकर भी टाडा कोर्ट के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

यह भी पढ़ें:  मध्य पूर्व युद्ध का असर: भारत में LPG Supply India की बढ़ी मांग, सरकार ने किया बड़ा दावा


Abdul Karim Tunda | 1993 में सीरियल ब्लास्ट मामले में गुरुवार को अजमेर की टाडा कोर्ट ने

जानकारी के अनुसार, 1993 में सीरियल ब्लास्ट मामले में गुरुवार को अजमेर की टाडा कोर्ट ने आरोपी आतंकवादी अब्दुल करीम उर्फ़ टुंडा को बरी कर दिया। वहीं अदालत ने आरोपी इरफान और अब्दुल हमीद को उम्र कैद की सजा सुनाई है।


Abdul Karim Tunda | 30 साल बाद न्यायालय से अंतिम फैसला आया है

30 साल बाद न्यायालय से अंतिम फैसला आया है। हमीदुद्दीन और इरफान पर आंध्र प्रदेश, यूपी, गुजरात राजस्थान और महाराष्ट्र के शहरों में बम ब्लास्ट करने का आरोप था। वहीं, अब्दुल करीम टुंडा पर मामले का मास्टरमाइंड होने का आरोप था।


Abdul Karim Tunda | 28 फरवरी 2004 को टाडा कोर्ट ने सीरियल ब्लास्ट के 16 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी

जानकारी के अनुसार, आतंकी करीम टुंडा, हमीदुद्दीन और इरफान 6 दिसंबर 1993 को लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई की ट्रेनों में हुए सीरियल बम धमाके के आरोपी हैं। 28 फरवरी 2004 को टाडा कोर्ट ने सीरियल ब्लास्ट के 16 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बाद में चार आरोपियों को बरी कर दिया था, लेकिन शेष की सजा बरकरार रखी थी। ये आरोपी अभी जयपुर जेल में बंद हैं।


Abdul Karim Tunda | सैकड़ों गवाहों, सबूतों और सालों चली बहस के बाद

अजमेर की टाडा कोर्ट के जज महावीर प्रसाद गुप्ता ने सैकड़ों गवाहों, सबूतों और सालों चली बहस के बाद आतंकी अब्दुल करीम टुंडा पर फैसला सुनाते हुए उसे बरी कर दिया। अब्दुल करीम टुंडा के एडवोकेट शफकत सुल्तानी ने बताया कि सीबीआई कोर्ट द्वारा लगाए गए आरोप कोर्ट ने नहीं माने और करीब को बरी कर दिया।

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