लापता सरकारी सेवकों के आश्रितों को राज्य सरकार बड़ी राहत देने जा ही रही है कि अब वे अपने स्वजन के लापता होने की तारीख से 12 वर्ष बाद तक अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी भी कर दी गई है। इसकी प्रति मुख्यालय के सभी विभागाध्यक्षों के अलावा प्रमंडलीय आयुक्तों को भी दे दी गई है। सरकार ने लापता सेवकों को नौकरी देने के मामले में यह बदलाव पटना हाई कोर्ट की सलाह पर किया है। यह प्रभावी भी हो गया है। अब, जानिए सरकार का एक और बड़ा फैसला…
राज्य सरकार ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी के मामले में एक बड़ा फैसला लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना मुताबिक अब पति-पत्नी सरकारी सेवा में हैं और उनमें से किसी एक की मौत हो जाती है तो उनके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल सकेगी।
अनुकंपा के आधार पर होने वाली बहाली के मामले में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से एक अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के मुताबिक अगर कोई पति-पत्नी सेवा में हो और उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का लाभ परिवार के सदस्य को मिल सकेगा।
जारी अधिसूचना में सरकार ने 5 अक्टूबर 1991 के अपने आदेश को संशोधित कर दिया है। इस आदेश में पति-पत्नी दोनों के सेवा में रहने औ उनमें से एक की मौत की स्थिति में अनुकंपा का लाभ परिवार के सदस्य को दिए जाने पर रोक लगा दी गई थी।
विधि विभाग ने सलाह से हुआ बदलाव
सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में विधि विभाग से सलाह मांगी थी। विधि विभाग के साथ चर्चा और उस पर सहमति के बाद सरकार ने ये अधिसूचना जारी की है।
सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना में ये भी स्पष्ट किया गया है कि अनुकंपा बहाली में छूट के बावजूद आश्रित को अन्य मामलों में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। जिस वर्ग में उन्हें नियुक्ति दी जाएगी, उसके लिए निर्धारित योग्यता की शर्तें अभ्यर्थी को पूरा करना होगा। पास उदाहरण के तौर पर एक मामला दिया गया।