जमीन, मकान या फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए पहले दो या चार गवाहों को लाना पड़ता था। ऐसे में अब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खरीदने वाले या बेचने वाले, किसी को इससे मतलब नहीं रहेगा।
नए नियम लागू हो जाने के बाद सिर्फ जमीन या फ्लैट खरीदने और बेचने वाले ही निबंधन कार्यालय में आएंगे। यानी अब किसी तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
नीतीश सरकार ने इस नए नियम को को लेकर आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत,
जानकारी के अनुसार, अब तक जमीन मकान या फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए दो या चार गवाहों को लाना पड़ता था। लेकिन अब राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जमीन, फ्लैट और मकान खरीदने के पुराने प्रावधानों को रद्द कर दिया जाएगा।
इसके बदले अब सिर्फ जमीन या फ्लैट खरीदने वाले और बेचने वाले ही रजिस्ट्री ऑफिस आना होगा अन्य कसी गवाह को साथ नहीं लाना होगा।
वहीं, राज्य सरकार के तरफ से इस नए नियम को बहाल करने को लेकर उत्पाद मध निषेध एवं निबंधन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। विभाग के तरफ से इसके अलावा रिजिस्ट्री ऑफिस के डाटा इनपुट का काम करने वाली कंपनी को भी अपने सॉफ्टवेयर में अहम बदलाव करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके लिए उनको भी एक जून तक का समय दिया गया है। इस बदलाव के बाद सिर्फ जमीन या फ्लैट के क्रेता या विक्रेता को अपना-अपना आधार नंबर देना होगा इसे बायोमेट्रिक प्रणाली के जरिए वैध करना होगा।
जानकारी के अनुसार, निबंधन कार्यालयों में जमीन-फ्लैट की रजिस्ट्री के दौरान लोगों की होने वाली भीड़ को कम करना मकसद है। एक रजिस्ट्री में चार या इससे अधिक गवाह के निबंधन कार्यालय में पहुंचने से काफी भीड़ लग जाती है।
इससे कार्यालय का कामकाज भी प्रभावित होता है। कई मामलों में गवाह जुटाने में भी कई बिचौलिए अपने फायदे में रहते हैं। इससे लोगों का ही नुकसान होता है।
अब तक जमीन मकान या फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए दो या चार गवाहों को लाना पड़ता था। लेकिन अब राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जमीन, फ्लैट और मकान खरीदने के पुराने प्रावधानों को रद्द कर दिया जाएगा। इसके बदले अब सिर्फ जमीन या फ्लैट खरीदने वाले और बेचने वाले ही रजिस्ट्री ऑफिस आना होगा अन्य कसी गवाह को साथ नहीं लाना होगा।
इससे कार्यालय का कामकाज भी प्रभावित होता है। कई मामलों में गवाह जुटाने में भी कई बिचौलिए अपने फायदे में रहते हैं। इससे लोगों का ही नुकसान होता है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया जा रहा है।