मई,17,2024
spot_img

Bihar में अब शराब पीने-पिलाने वालों की खैर नहीं, सीधे BDO-CO भी अब करेंगे कार्रवाई

spot_img
spot_img
spot_img

बिहार में शराबबंदी कानून को हर हाल में सफल बनाने पर तूली सरकार अब बीडीओ और सीओ को भी इस काम में लगाने जा रही है।

इससे पहले कल यह खबर आई कि पुलिस के पास बंदूक और कारतूस के साथ मिर्ची स्प्रे भी अब रहेगी जिससे शराब तस्करों पर नकेल कसी जाएगी। ताजा जानकारी यह है कि अब बीडीओ और सीओ को भी शराब और शराब माफिया की धरपकड़ में शामिल किया गया है।

जानकारी के अनुसार, शराबबंदी कानून की लगातार धज्जियां उड़ रही रही है। शराब तस्करों को पकड़ने के लिए लगातार नए-नए नियम बनाए जा रहे हैं। इसके बावजूद शराब तस्करी में कमी नहीं आ रही है।

यह भी पढ़ें:  Darbhanga News| दरभंगा पुलिसिंग में अर्से बाद...अक्स अपना देखिए....

इसको लेकर बिहार में सभी जिलों के प्रखंडों में पदस्थापित प्रखंड पदाधिकारी(बीडीओ) और अंचलाधिकारी (सीओ) भी अब शराब की बिक्री या इसका व्यापार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे। यह अधिकार उन्हें मद्य निषेध व उत्पाद पदाधिकारी ने दिया है।

जानकारी के अनुसार, बिहार में शराबियों व शराब का व्यापार करने वालों की अब खैर नहीं बचने वाली है। इनपर अब बीडीओ-सीओ भी कार्रवाई करेंगे।

प्रखंडों में पदस्थापित प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) और अंचलाधिकारी (सीओ) भी अब शराबियों, शराब की बिक्री या इसका व्यापार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे।

बिहार में सभी जिलों के प्रखंडों में पदस्थापित प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) और अंचलाधिकारी (सीओ) को शराबियों, शराब की बिक्री या इसका व्यापार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की आजादी मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने दी है।

यह भी पढ़ें:  Bihar News| बिहार के सरकारी स्कूलों में मंगल ही मंगल...अब, Mid Day Meal में मिलेंगी बच्चों को गरमा गरम दूध

मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने अपने विभाग से इतर सभी ग्रामीण विकास पदाधिकारियों और राजस्व पदाधिकारियों को मद्य निषेध व उत्पाद पदाधिकारी की शक्तियां प्रदान करते हुए इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।

विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी की है। इसके आधार पर बीडीओ और सीओ संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति की तलाशी ले सकते है। इसके साथ ही बिना मध निषेध अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार भी कर सकते है और उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई कर सकेंगे।

यह भी पढ़ें:  Ayodhya Ram Mandir Pran Pratistha | Gau Pratishtha Sankalp | तो क्या...अयोध्या में राम मंदिर की प्रतिष्ठा दोबारा होगी... !

जानकारी के अनुसार, मद्य निषेध अधिनियम विभाग ने एक जून से 36 अनुमंडलों में नए उत्पाद थानों की शुरुआत की है।

इसका मकसद ग्रामीण इलाकों में तत्काल छापेमारी व कार्रवाई सुनिश्चित कराना है। अधिसूचना में सभी उत्पाद पदाधिकारियों को अपने अधिकारिता वाले क्षेत्र में थाना के प्रभारी पदाधिकारी की शक्तियां भी प्रदान की गई हैं।

हालंकि, मद्य निषेध विभाग ने इससे पहले जिलों में अपर जिला दंडाधिकारी (एडीएम), जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ), मोटरयान निरीक्षक(एमवीआइ) और प्रवर्तन अवर निरीक्षक (एंफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर) को भी उत्पाद-मध निषेध पदाधिकारी की शक्तियां प्रदान की गई है।

ताज़ा खबरें

Editors Note

लेखक या संपादक की लिखित अनुमति के बिना पूर्ण या आंशिक रचनाओं का पुर्नप्रकाशन वर्जित है। लेखक के विचारों के साथ संपादक का सहमत या असहमत होना आवश्यक नहीं। सर्वाधिकार सुरक्षित। देशज टाइम्स में प्रकाशित रचनाओं में विचार लेखक के अपने हैं। देशज टाइम्स टीम का उनसे सहमत होना अनिवार्य नहीं है। कोई शिकायत, सुझाव या प्रतिक्रिया हो तो कृपया deshajtech2020@gmail.com पर लिखें।

- Advertisement -
- Advertisement -
error: कॉपी नहीं, शेयर करें