मुख्य बातें: एसएसबी 48वीं वाहिनी की ओर से यौन उत्पीड़न विषय पर दो दिनी कार्यशाला का आयोजन किया गया। मकसद था, महिलाओं को जागरूक करना।
मधुबनी, देशज टाइम्स ब्यूरो। जयनगर एसएसबी 48वीं वाहिनी की ओर से महिलाओं को जागरूक करने के लिए यौन उत्पीड़न विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। दो दिवसीय कार्यक्रम के तहत एसएसबी मुख्यालय तथा सीमा चौकी गंगौर पर इसका आयोजन हुआ।
इस कार्यक्रम का आयोजन गोविंद सिंह भंडारी, कमांडेंट 48वीं वाहिनी के नेतृत्व में किया गया। इसमे कमांडेंट की ओर से वाहिनी की जवान सह महिला कर्मियों को यौन उत्पीड़न अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए कमांडेंट ने जवान सह महिला कर्मियों को अवगत कराया कि यह अधिनियम लोकसभा में तीन सितंबर 2012 तथा राज्य सभा में 26 फरवरी 2013 को पारित हुआ। साथ ही, 23 अप्रैल 2013 को इसे अधिसूचित किया गया।
यह अधिनियम इस बात को वैधता प्रदान करता है कि यौन उत्पीड़न के चलते संविधान के अनुच्छेद 14,15 एवं 21 के तहत महिलाओं को हासिल समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। इन अनुच्छेदों के अंतर्गत न्याय के समक्ष समानता का प्रावधान किया गया है।
वहीं,धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध किया गया है। अमूमन कार्यस्थल पर महिलाओं को यह सुरक्षा प्रदान करता है। यौन उत्पीड़न रोकथाम और निवारण का प्रावधान भी करता है।
कार्यक्रम के दौरान चंद्रशेखर द्वितीय कमान अधिकारी संतोष कु.निमोरिया, उप-कमांडेंट डॉ. (मेजर) सुनेहा सिंह (चिकित्सा पदाधिकारी) सुनील कुमार उप-कमांडेंट,48वीं वाहिनी के समस्त महिला एवं पुरुष कार्मिक एवं स्वयं सहायता समूह उपस्थित रहे।