गोपालगंज से बड़ी खबर है। यहां एक थानेदार को बालू माफिया के साथ सांठगांठ करना काफी महंगा पड़ गया। हद यह इसकी शिकायत करने वाला कोई और उसी पुलिस का एक चौकीदार था जिसके बाद अब इंस्पेक्टर के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। इस कार्रवाई से प्रशासन में हड़कंप मचा है। मामला बालू माफिया से जुड़ा है।
जानकारी के अनुसार, गोपालगंज के एक थानेदार के खिलाफ वारंट जारी किया गया है यह वारंट थानेदार का बालू माफिया से साठ-गांठ करने के मामले में जारी की गई है। इसकी शिकायत थाने के चौकीदार ने की थी। थानेदार से बालू माफिया के साठ-गाठ के अलावा प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। जिसके बाद थानेदार के खिलाफ वारंट जारी किया गया है।
जानकारी के अनुसार, सीजेएम मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने नगर थाने के चौकीदार की अपील पर सुनवाई करते हुए नगर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार राय के विरूद्ध वारंट जारी किया है।
सीजेएम कोर्ट में चौकीदार झूलन यादव की तरफ से उनके वकील ने तथ्यों व साक्ष्यों को पेश किया। इसके बाद अदालत ने प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 323, 341, 506 भाग II के तहत आरोपित नगर थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार राय के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
सीजेएम मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने नगर थाने के चौकीदार की अपील पर सुनवाई करते हुए नगर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार राय के विरूद्ध वारंट जारी किया है। सीजेएम कोर्ट में चौकीदार झूलन यादव की तरफ से अधिवक्ता सुधीर तिवारी ने तथ्यों व साक्ष्यों को पेश किया। इसके बाद अदालत ने प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 323, 341, 506 भाग II के तहत आरोपित नगर थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार राय के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
थानेदार पर अधीनस्थ को धमकी देने, अधीनस्थ के साथ दुर्व्यवहार करने और इनकार करने के विशिष्ट आरोप हैं। शिकायतकर्ता के आरोप को संज्ञेय अपराध मानते हुए कोर्ट ने इस मामले में नौ अगस्त को संज्ञान लेते हुए सम्मन जारी किया।
थानाध्यक्ष को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया। इसके बाद कोर्ट में थानेदार के उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट से वारंट जारी हुआ। कोर्ट से वारंट जारी होने के साथ ही इंस्पेक्टर की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं।
बताया जा रहा है कि चौकीदार झूलन यादव ने नगर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार राय के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। थानाध्यक्ष के खिलाफ चौकीदार ने प्रताड़ित करने, बालू माफिया से साठ-गांठ करने, धमकी देने, दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है।
जिसका सबूत चौकीदार के वकील ने तथ्यों व साक्ष्यों के साथ सीजेएम मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट में पेश किया था। जिसके बाद अदालत ने प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 323, 341, 506 के तहत आरोपित नगर थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार राय के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
शिकायतकर्ता के आरोप को संज्ञेय अपराध मानते हुए कोर्ट ने इस मामले में नौ अगस्त को संज्ञान लेते हुए सम्मन जारी किया। इसके साथ ही थानाध्यक्ष को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया था। लेकिन, इसके बाद कोर्ट में थानेदार के उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट से वारंट जारी हुआ। अब कोर्ट से वारंट जारी होने के साथ ही इंस्पेक्टर की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं।
मामले को लेकर बताया जा रहा है कि 11 जुलाई को नगर थाना के फतहा गांव में बालू लदे ट्रक को पुलिस ने जब्त किया था। ट्रक की रखवाली के लिए हरबासा गांव के रहने वाले चौकीदार झूलन यादव को तैनात किया गया था।
इसके बाद रात के 2.30 बजे बोलेरो पर सवार चार-पांच लोग आए। चौकीदार को अपने कब्जे में लेकर मोबाइल छीन कर बेरहमी से पीटा। उसे वहां से उठा ले गए और हाईवे पर फेंक दिया। होश में आने के बाद चौकीदार पैदल एक लाइन होटल पर पहुंचा।
वहां से इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार राय को मामले की सूचना दी लेकिन वे उसकी बात नहीं सुने। चौकीदार जब इलाज के बाद थाने पहुंचा थानेदार उसे प्रताड़ित करने लगे। गाली-गलौज कर मारपीट की। साथ ही बर्बाद कर देने की धमकी दी।
इसके बाद चौकीदार ने पुलिस के वरीय अधिकारियों से बालू माफिया से मिलकर बालू लदे ट्रक को भगा देने का आरोप थानेदार पर लगाया। इसके बाद थानेदार की ओर से उसे केस वापस लेने की लगातार धमकी दी जा रही है।
चौकीदार झूलन यादव के वकील सुधीर तिवारी ने कोर्ट को बताया कि केस को उठाने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। उसे धमकी भी दी जा रही है। चौकीदार और उसके परिजनों को खतरा होने की बात सामने आई है। उधर, नगर थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार राय से संपर्क करने पर उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया।