पटना/दरभंगा। पटना हाईकोर्ट ने अदालती आदेश का उल्लंघन करने के मामले में दरभंगा के वरीय अधिकारी, सीओ, सड़वारा और सिमरी थाना के एसएचओ को जवाब तलब किया है। जस्टिस संदीप कुमार की अदालत ने मधुरेश कुमार वर्मा और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इन अधिकारियों से पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना वाद चलाया जाए। अदालत ने इन अधिकारियों को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश भी दिया है।
मामले का मूल विवाद
- पंचायत भवन का निर्माण:
दरभंगा के सरवारा गांव में एक अवैध पंचायत भवन के निर्माण को लेकर विवाद हुआ है। - भूमि अस्पताल निर्माण के लिए दान:
याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने यह भूमि अस्पताल निर्माण के लिए दान दी थी, लेकिन उस पर पंचायत भवन का निर्माण किया जा रहा है। - कोर्ट का आदेश:
28 मार्च, 2024 को पटना हाईकोर्ट ने पंचायत भवन निर्माण पर रोक लगाई थी।
कोर्ट का कड़ा रुख
- अदालती आदेश का उल्लंघन:
याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर निर्माण कार्य दिन-रात तेजी से किया गया। - जिला जज से रिपोर्ट की मांग:
हाईकोर्ट ने दरभंगा के जिला जज को स्थल निरीक्षण कर 10 दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। - दरभंगा के वरीय अधिकारी को हलफनामा दायर करने का आदेश:
कोर्ट ने वरीय अधिकारी से स्थिति स्पष्ट करने और निर्माण रोकने का आदेश दिया।
अगली सुनवाई और संभावित कार्रवाई
इस मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी, 2025 को होगी। यदि अधिकारियों का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो उनके खिलाफ अवमानना वाद चलाया जा सकता है।
अधिवक्ताओं का पक्ष
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ वर्मा ने अदालत के समक्ष यह मामला प्रस्तुत किया और बताया कि कोर्ट के आदेश का बार-बार उल्लंघन किया जा रहा है।
यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। वहीं, देशज टाइम्स के पूछने पर सिमरी के थानाध्यक्ष ने बताया कि मामला कोर्ट में है।