भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव की सदस्यता रद्द! कोर्ट से सजा मिलते ही विधानसभा का बड़ा एक्शन। भाजपा को बड़ा झटका! मारपीट केस में दोषी ठहराए गए विधायक मिश्रीलाल यादव की सदस्यता गई।@पटना-दरभंगा,देशज टाइम्स।
भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव की विधानसभा सदस्यता समाप्त, दरभंगा कोर्ट से 2 साल की सजा के बाद कार्रवाई
दरभंगा से विधायक अब नहीं रहे विधायक मिश्रीलाल यादव, कोर्ट से दो साल की सजा, विधानसभा ने की कार्रवाई। भाजपा विधायक की कुर्सी गई! VIP से जीत कर BJP में आए थे मिश्रीलाल यादव, अब दोषी करार@पटना-दरभंगा,देशज टाइम्स।
पहले वीआईपी, बाद में भाजपा (Quick Facts):
विधायक: मिश्रीलाल यादव, अलीनगर (दरभंगा), पार्टी: पहले वीआईपी, बाद में भाजपा। अपराध मामला: 2019 का मारपीट और लूटपाट, सजा: 2 साल की जेल + ₹1 लाख जुर्माना, कोर्ट: एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट, दरभंगा, सदस्यता समाप्ति: 14 जून 2025, अधिसूचना जारी।
मारपीट और लूटपाट के 2019 के मामले में दोषी करार, विधानसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना
दरभंगा, देशज टाइम्स। अलीनगर से विधायक मिश्रीलाल यादव की बिहार विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। दरभंगा स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा 2019 के मारपीट और लूटपाट के मामले में दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद यह फैसला लिया गया। इस संबंध में बिहार विधानसभा सचिवालय की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है।
VI(P) से जीते, फिर भाजपा में हुए शामिल
मिश्रीलाल यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में वीआईपी (विकासशील इंसान पार्टी) के टिकट पर चुनाव जीता था। बाद में वीआईपी के अन्य विधायकों के साथ वे भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गए थे।
कोर्ट ने धारा 506 के तहत सुनाई सजा
27 मई 2025 को दरभंगा एमपी-एमएलए कोर्ट ने मिश्रीलाल यादव और सुरेश यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दो साल की सजा सुनाई थी। दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
कोर्ट के फैसले के बाद हुई विधानसभा की कार्रवाई
कोर्ट के इस फैसले के बाद विधानसभा सचिवालय ने सदस्यता समाप्ति की अधिसूचना जारी की। यह संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप की गई कार्रवाई है, जिसके तहत दो साल या उससे अधिक की सजा पाए जनप्रतिनिधि की सदस्यता समाप्त की जाती है।