
पटना, देशज टाइम्स। बिहार पुलिस में 19858 सिपाहियों के तबादले पर लगी रोक को पटना हाई कोर्ट ने आंशिक रूप से हटाने का आदेश दिया है। अब सिर्फ याचिकाकर्ता सिपाहियों के तबादले पर ही अंतरिम रोक जारी रहेगी, बाकी सभी सिपाहियों का स्थानांतरण बहाल कर दिया गया है।
मुख्य बातें एक नजर: सरकार करेंगी अब नीति स्पष्ट
19858 सिपाहियों का तबादला आदेश – बहाल। सिर्फ याचिकाकर्ताओं के ट्रांसफर पर स्टे। 2022 में खत्म हुई तबादला नीति, नई नीति अब तक नहीं। पटना हाई कोर्ट का आंशिक संशोधन आदेश। राज्य सरकार को नीति स्पष्ट करने की जरूरत
क्या है मामला?
5 मई 2025 को राज्य सरकार ने 19858 सिपाहियों का एक साथ इंटर-डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर किया था। इस पर अमिताभ बच्चन समेत कई सिपाहियों ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की। आरोप लगाया गया कि कोई स्पष्ट ट्रांसफर पॉलिसी नहीं होने के बावजूद इतने बड़े पैमाने पर तबादले किए गए।
हाई कोर्ट का आदेश
पहले एकलपीठ (जस्टिस राजेश कुमार वर्मा) ने स्थानांतरण पर अंतरिम रोक लगा दी थी। कोर्ट ने 22 मई को राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाबी हलफनामा मांगा और सुनवाई टाल दी थी। 28 जून को पुनः सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने आंशिक संशोधन करते हुए कहा:
“सिर्फ याचिकाकर्ताओं के ट्रांसफर पर रोक रहेगी, बाकी सभी सिपाहियों के ट्रांसफर पर से रोक हटाई जाती है।”
याचिकाकर्ताओं की दलीलें क्या थीं?
2022 में पूर्व ट्रांसफर पॉलिसी समाप्त कर दी गई थी। नई तबादला नीति आज तक लागू नहीं की गई। इसके बावजूद बिना गाइडलाइन के इतना बड़ा ट्रांसफर आदेश नियमविरुद्ध है।
अब क्या होगा?
याचिकाकर्ता सिपाही फिलहाल पूर्व स्थान पर बने रहेंगे। बाकी 19 हजार से अधिक सिपाहियों के तबादले तुरंत प्रभाव से लागू हो सकते हैं। सरकार को नई ट्रांसफर पॉलिसी बनाने की संभावना भी बढ़ी।