दरभंगा में न्यायालय का बड़ा एक्शन! थानाध्यक्ष पर कोर्ट का डंडा, लगा जुर्माना। कोर्ट का आदेश टालना पड़ा भारी! दरभंगा के थानेदार पर 5000 का जुर्माना। बार-बार चेतावनी के बाद भी नहीं माने दरभंगा थानेदार, कोर्ट ने लगाया जुर्माना। कोर्ट के आदेश की अनदेखी पर दरभंगा थानेदार की खैर नहीं! 2 अगस्त को हाजिर होने का निर्देश।अदालत के सामने पेश नहीं की केस डायरी, दरभंगा पुलिस पर कोर्ट सख्त – कार्रवाई तय!@दरभंगा, कोर्ट रिपोर्टर, देशज टाइम्स।
न्यायालय का कड़ा रुख: थानाध्यक्ष पर न्यायिक आदेश की अवहेलना को लेकर ₹5,000 का अर्थदंड
दरभंगा, कोर्ट रिपोर्टर,देशज टाइम्स | न्यायिक आदेश की अवहेलना करने पर लहेरियासराय थाना की पुलिस को बड़ा झटका लगा है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नागेश प्रताप सिंह की अदालत ने एक आपराधिक मामले में अद्यतन केस डायरी (कांड दैनिकी) समय पर प्रस्तुत नहीं करने पर थानाध्यक्ष पर ₹5,000 का जुर्माना लगाया है।
क्या है मामला
कांड संख्या: 370/2025, आरोपी: रमन चौधरी उर्फ रमन कुमार चौधरी, याचिका संख्या: अग्रिम जमानत याचिका 867/2025, प्रार्थी की मांग: अग्रिम जमानत, मुकदमा स्थिति: केस डायरी के अभाव में सुनवाई लंबित है।
पुलिस की लापरवाही पर अदालत सख्त
कोर्ट ने 18 जुलाई को कारण पृच्छा नोटिस जारी कर अद्यतन कांड दैनिकी की मांग की थी। इसके बावजूद थानाध्यक्ष द्वारा न तो केस डायरी जमा की गई और न ही कोई जवाब दिया गया। नतीजतन, अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई लगातार लंबित बनी हुई है।
न्यायालय ने माना घोर लापरवाही
कोर्ट ने इसे “न्यायालय के आदेश की अवहेलना और प्रशासनिक लापरवाही” मानते हुए थानाध्यक्ष पर ₹5,000 का अर्थदंड लगाया। साथ ही आदेश दिया कि 02 अगस्त को थानाध्यक्ष अनुसंधानकर्ता के साथ स्वयं अदालत में उपस्थित हों।
क्या पूछा कोर्ट ने?
थानाध्यक्ष और अनुसंधानकर्ता को यह स्पष्ट करना होगा कि क्यों नहीं अब तक केस डायरी कोर्ट में समर्पित की गई? क्यों न इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा वरीय पदाधिकारी को भेजी जाए?
दरभंगा न्यायालय का यह आदेश साफ संकेत है
दरभंगा न्यायालय का यह आदेश साफ संकेत है कि न्यायिक आदेशों की अनदेखी अब सहजता से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लहेरियासराय थानाध्यक्ष के खिलाफ यह कार्रवाई अन्य थाना प्रभारियों के लिए कड़ा संदेश है कि कोर्ट के आदेशों की पालना अनिवार्य है, अन्यथा वित्तीय दंड से लेकर विभागीय कार्रवाई तक का सामना करना पड़ सकता है।