
दरभंगा के मंच पर पीएम मोदी व उनकी माता पर आपत्तिजनक टिप्पणी! आरोपी नौशाद की अग्रिम जमानत पर कोर्ट सख्त। दरभंगा कोर्ट सख्त – पीएम पर आपत्तिजनक शब्द बोलने वाले आरोपी को नहीं मिली राहत। दरभंगा कोर्ट का बड़ा आदेश – आरोपी नौशाद के आपराधिक इतिहास की पूरी रिपोर्ट मांगी।@दरभंगा कोर्ट रिपोर्टर देशज टाइम्स।
– गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं, अब 23 सितंबर को सुनवाई
जमानत पर रोक! पीएम मोदी पर टिप्पणी करने वाले आरोपी नौशाद की मुश्किलें बढ़ीं। अदालत ने कहा – गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं, अब 23 सितंबर को होगी सुनवाई। आरोपी नौशाद की बढ़ी मुश्किलें! कोर्ट ने कहा – गिरफ्तारी से बचना होगा, तभी होगी सुनवाई। मोदी पर टिप्पणी मामला: एक आरोपी जेल में, दूसरे की अग्रिम जमानत पर 23 सितंबर को फैसला@दरभंगा कोर्ट रिपोर्टर देशज टाइम्स।
दरभंगा कोर्ट ने पीएम मोदी, उनकी माता पर आपत्तिजनक टिप्पणी में मांगा आपराधिक इतिहास…मो. नौशाद की
दरभंगा कोर्ट रिपोर्टर देशज टाइम्स। व्यवहार न्यायालय दरभंगा के अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी स्वर्गीय माता के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने के आरोपित मो. नौशाद की अग्रिम जमानत याचिका (संख्या 1344/25) पर सुनवाई करते हुए अहम आदेश जारी किया।
कोर्ट का आदेश
अदालत ने सिमरी थाना कांड संख्या 243/25 से जुड़े नामजद अभियुक्त मो. नौशाद का आपराधिक इतिहास दरभंगा जिले के सभी थानों से मंगाने का निर्देश दिया है।
इस आदेश की प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) दरभंगा को भी भेजी गई है। अभियुक्त की अग्रिम जमानत याचिका पर अब 23 सितंबर को सुनवाई होगी।
लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने
सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने अग्रिम जमानत का कड़ा विरोध किया। आरोपी की ओर से गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाने की मौखिक प्रार्थना की गई थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया।
अदालत ने साफ किया कि यदि अभियुक्त गिरफ्तारी से बचा रहता है तो उसकी अग्रिम जमानत याचिका पर 23 सितंबर को सुनवाई होगी।
सह-अभियुक्त की स्थिति
इसी मामले के अन्य अभियुक्त मो. रिजवी उर्फ राजा 29 अगस्त से मंडल कारा में बंद हैं। उनकी ओर से मंगलवार को सीजेएम दरभंगा की अदालत में नियमित जमानत याचिका दाखिल की गई है, जिस पर बुधवार को सुनवाई होगी।