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POCSO एक्ट में Darbhanga Court का ऐतिहासिक फैसला –5 साल की बच्ची से रेप और किडनैपिंग के 4 गुनहगारों को बड़ी सजा

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दरभंगा POCSO केस: POCSO एक्ट में दरभंगा कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला – अपराधियों को नहीं मिली राहत। 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म, कोर्ट ने 4 दोषियों को सुनाई कठोर सज़ा। @दरभंगा, कोर्ट रिपोर्टर, देशज टाइम्स।

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दरभंगा:12 साल पुराने POCSO केस में फैसला!

12 साल पुराने POCSO केस में फैसला! रेप और किडनैपिंग के 4 गुनहगारों को जेल। 5 वर्षीय बच्ची के अपहरण और रेप केस में दरभंगा कोर्ट का बड़ा फैसला – 10 साल कैद। POCSO कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला – 4 दोषियों को 10 और 7 साल की सज़ा, भारी जुर्माना भी। रेप और किडनैपिंग केस में दरभंगा कोर्ट का बड़ा फैसला – 4 अपराधियों को जेल की हवा@दरभंगा, कोर्ट रिपोर्टर, देशज टाइम्स।

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दरभंगा:पॉक्सो कोर्ट ने चार दोषियों को सुनाई सजा

दरभंगा, कोर्ट रिपोर्टर, देशज टाइम्स। पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की अदालत ने मंगलवार को विशनपुर थाना कांड संख्या 86/2016 से जुड़े मामले में चार दोषियों को सजा सुनाई।

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मुख्य दोषी अनिल यादव

अनिल यादव, पिता – जगदीश यादव, निवासी – भरणटोल, थाना बिस्फी, जिला मधुबनी, अपराध: भादवि की धारा 376(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 6, सजा: 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास (दोनों धाराओं में), जुर्माना: 20,000 रुपए।

अन्य दो अभियुक्त

अमोल यादव एवं शत्रुघ्न यादव (निवासी – भरणटोल), अपराध: पॉक्सो एक्ट की धारा 10, सजा: 7-7 वर्ष का कठोर कारावास, जुर्माना: 10-10 हजार रुपए।

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महिला अभियुक्त

जगतारण देवी ऊर्फ रामसखी देवी, निवासी – पोस्तापुर, थाना केवटी, अपराध: भादवि की धारा 363 और 366(A), सजा: 5-5 वर्ष का कठोर कारावास, जुर्माना: 5-5 हजार रुपए। अदालत का आदेश यह है कि सभी दोषियों की सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

मामला कैसे शुरू हुआ

घटना: 12 सितंबर 2016 की है। पीड़िता अपने गांव से अपनी 5 वर्षीय बहन के साथ राजस्थान पिता से मिलने जा रही थी। दरभंगा स्टेशन पर उसकी मुलाकात जगतारण देवी से हुई, जिसने उसे अन्य अभियुक्तों को सौंप दिया।

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इसके बाद अनिल यादव ने पीड़िता से जबरन शादी की और उसे जालंधर ले गया। इस मामले की प्राथमिकी विशनपुर थाना कांड संख्या 86/2016 में दर्ज की गई।

विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पराजित ने बताया

विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पराजित ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाहों को प्रस्तुत किया गया। अदालत ने अभियुक्तों का अपराध साबित मानते हुए यह सजा सुनाई।

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