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30 अक्टूबर, 2024
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Indian Railways का यात्रियों को तोहफा — कैंसिलेशन फीस और नई टिकट की झंझट खत्म — जानिए

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नई दिल्ली | भारतीय रेलवे (Indian Railways) अपने यात्रियों के लिए एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है।
अब यात्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क (Extra Charge) के अपनी कंफर्म टिकट (Confirm Ticket) की यात्रा तिथि (Travel Date) बदल सकेंगे।

यात्रा योजनाओं में बदलाव पर राहत

अक्सर यात्रियों की यात्रा योजनाएं अचानक बदल जाती हैं, जिससे पहले से बुक किया गया टिकट बेकार हो जाता था।
अब ऐसा नहीं होगा।

रेलवे की नई नीति के तहत यात्री उसी टिकट की तारीख बदलकर यात्रा कर पाएंगे। इससे उन्हें नई टिकट की झंझट और कैंसिलेशन चार्ज (Cancellation Charges) से राहत मिलेगी।

जनवरी से लागू होगा नया नियम

रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2026 से यह नया नियम लागू किया जाएगा। इसके बाद यात्री ऑनलाइन अपने टिकट की तिथि में बदलाव कर सकेंगे — वह भी बिना कोई अतिरिक्त शुल्क दिए

अभी क्या है नियम?

फिलहाल यात्रियों को यात्रा की तारीख बदलने के लिए टिकट रद्द (Cancel) करनी पड़ती है और फिर नई तारीख के लिए अलग टिकट बुक करनी होती है

इस प्रक्रिया में न केवल कैंसिलेशन फीस कटती है, बल्कि नई टिकट मिलने की गारंटी भी नहीं रहती।

कंफर्म टिकट की गारंटी नहीं मिलेगी

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, हालांकि यात्री अपनी टिकट की तारीख बदल सकेंगे, लेकिन कंफर्म सीट (Confirmed Seat) मिलने की गारंटी नहीं होगी

यह सुविधा सीट की उपलब्धता (Availability) पर निर्भर करेगी। अगर नई टिकट का किराया ज्यादा हुआ, तो यात्रियों को अंतर राशि (Fare Difference) चुकानी होगी।

यात्रियों को होगा सीधा फायदा

इस नियम से उन यात्रियों को बड़ा लाभ मिलेगा जो यात्रा की तारीख बदलने के कारण कई बार भारी शुल्क भरते थे
या नई टिकट पाने में असुविधा झेलते थे।

क्या है मौजूदा कैंसिलेशन पॉलिसी?

मौजूदा नियमों के अनुसार —

  • ट्रेन के प्रस्थान से 48 से 12 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर 25% किराया काटा जाता है।

  • 12 से 4 घंटे पहले रद्द करने पर चार्ज बढ़ जाता है।

  • और रिजर्वेशन चार्ट बनने के बाद टिकट रद्द करने पर कोई रिफंड नहीं मिलता।

रेलवे का उद्देश्य: यात्रियों को लचीलापन देना

रेलवे का कहना है कि इस बदलाव से यात्रियों को लचीलापन (Flexibility) मिलेगा और कस्टमर सैटिस्फैक्शन (Customer Satisfaction) बढ़ेगा।

रेलवे जल्द ही इस नियम की ऑनलाइन प्रक्रिया और दिशानिर्देश (Guidelines) जारी करेगा।

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