



Delhi Acid Attack: जहाँ रिश्तों की डोर विश्वास से बुनी जाती है, वहीं दिल्ली की एक गली में इसी विश्वास को तेजाब से जलाकर खाक करने का आरोप लगा है। एक 16 वर्षीय मासूम की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और अब मां ने अपने ही दामाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहाँ एक 16 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। इस मामले ने तब एक नया मोड़ ले लिया, जब मृतका की मां ने अपनी बेटी के पति पर यौन उत्पीड़न और जबरन तेजाब पिलाने जैसे संगीन आरोप लगाए। पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से छानबीन कर रही है और विरोधाभासी बयानों की गुत्थी सुलझाने का प्रयास कर रही है।
दिल्ली एसिड अटैक: पूर्वी दिल्ली में 16 वर्षीय किशोरी की मौत, मां का दामाद पर यौन उत्पीड़न और तेजाब पिलाने का सनसनीखेज आरोप
दिल्ली एसिड अटैक: आरोप और विरोधाभास की परतें
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, लड़की की मां द्वारा दिए गए बयान लगातार बदल रहे हैं, जिनकी सच्चाई परखी जा रही है। मां ने पुलिस को बताया कि 3 जुलाई को गीता कॉलोनी की निवासी यह किशोरी उत्तर प्रदेश के रामपुर निवासी 22 वर्षीय युवक से परिणय सूत्र में बंधी थी। यह विवाह दोनों परिवारों की उपस्थिति में हुआ, जो आपस में दूर के रिश्तेदार हैं। मामले की शुरुआत पिछले साल 29 अक्टूबर को हुई थी, जब दिल्ली के मौलाना आजाद अस्पताल से गीता कॉलोनी पुलिस थाने को लड़की के संबंध में एक मेडिको लीगल केस (MLC) की जानकारी मिली थी। एमएलसी में तेजाब पीने का जिक्र था, लेकिन उसमें मारपीट या किसी अन्य शारीरिक हिंसा का कोई उल्लेख नहीं था। उस समय, लड़की और उसकी मां दोनों ने डॉक्टरों और पुलिस को बताया था कि पति के साथ हुए झगड़े के बाद उसने खुद ही तेजाब का सेवन किया था। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
हालाँकि, 23 जनवरी को लड़की की मां ने गीता कॉलोनी पुलिस थाने में एक बिलकुल नई शिकायत दर्ज कराई। इस नई शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ उसके पति ने यौन उत्पीड़न किया और 29 अक्टूबर को उसे तेजाब पीने के लिए मजबूर किया गया था। इस सनसनीखेज आरोप ने मामले को और भी उलझा दिया है।
पुलिस जांच और दर्ज हुआ मामला
अधिकारियों ने बताया कि लड़की की शादी के समय उसकी उम्र 16 वर्ष थी, जो कि कानूनी रूप से नाबालिग होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए, पुलिस ने 23 जनवरी को गीता कॉलोनी पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 65 (बलात्कार) और 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 6 के तहत भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। पुलिस अब सभी पहलुओं से जांच कर रही है और सच्चाई तक पहुँचने का प्रयास कर रही है। परिवार के सदस्यों और अन्य संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता चल सके कि किशोरी की मौत के पीछे की असली वजह क्या थी और उस पर लगे यौन उत्पीड़न तथा तेजाब पिलाने के आरोप कितने सच हैं। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। यह घटना दिल्ली में महिला सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े करती है।

