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Darbhanga News: इश्क में ‘खेल’ करने वाले दारोगा जी की हेकड़ी निकली, कोर्ट ने नहीं दी बेल, ATM फ्रॉड और छिनतई के आरोपियों को भी झटका

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Darbhanga News: न्याय का हथौड़ा जब चलता है तो बड़े-बड़े सूरमाओं के पसीने छूट जाते हैं। दरभंगा की अदालत ने भी कुछ ऐसा ही नज़ारा पेश किया, जहां तीन अलग-अलग मामलों में आरोपियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। जिले के न्यायालय में मंगलवार का दिन आरोपियों के लिए बेहद निराशाजनक रहा, जब एक पुलिसकर्मी समेत तीन लोगों की जमानत याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया गया।

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Darbhanga News: शादी का झांसा देकर बनाए संबंध, अब दरोगा जी को नहीं मिली राहत

मामला बहेड़ा थाना के तत्कालीन सहायक अवर निरीक्षक (ASI) विजय कुमार राम से जुड़ा है, जिन पर एक महिला ने शादी का झांसा देकर लगातार दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया था। इस संबंध में बहेड़ा थाना में कांड संख्या 386/25 दर्ज किया गया था। आरोपी पुलिसकर्मी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। हालांकि, मामले की गंभीरता और पीड़िता के पक्ष को देखते हुए न्यायालय ने विजय कुमार राम को कोई राहत नहीं दी और उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

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इस फैसले के बाद आरोपी दरोगा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। अब उनके पास राहत पाने के लिए पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का ही विकल्प बचा है। यह मामला वर्दी पर लगे दाग को और गहरा करता है और पुलिस विभाग की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है।

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ATM फ्रॉड और छिनतई के आरोपियों को भी लगा झटका

एक अन्य मामले में, अपर सत्र न्यायाधीश आदिदेव की अदालत ने एटीएम बदलकर धोखाधड़ी करने के आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। केवटी थाना कांड संख्या 11/24 में जेल में बंद रत्नेश तिवारी पर एटीएम कार्ड बदलकर 1 लाख 87 हजार 469 रुपये की अवैध निकासी का आरोप है। आरोपी ने पहले पटना उच्च न्यायालय में भी जमानत के लिए अर्जी दी थी, लेकिन वहां से भी उसे निराशा ही हाथ लगी थी। उच्च न्यायालय ने उसे एक साल बाद निचली अदालत में याचिका दायर करने का निर्देश दिया था। इसी आदेश के आलोक में जब दरभंगा कोर्ट में याचिका दायर की गई, तो उसे पुनः खारिज कर दिया गया।

वहीं, एक तीसरे मामले में एडीजे नागेश प्रताप सिंह की अदालत ने छिनतई के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका नामंजूर कर दी। विशनपुर थाना क्षेत्र के पंचोभ गांव निवासी राजीव कुमार उर्फ राजीव कुशवाहा पर कट्टा दिखाकर मोबाइल, टैबलेट और मोटरसाइकिल छीनने का आरोप है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। इन सभी मामलों में न्यायालय के सख्त रुख ने स्पष्ट कर दिया है कि गंभीर अपराधों में आरोपियों को आसानी से राहत नहीं मिलेगी। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। तीनों ही मामलों के आरोपियों के पास अब जमानत के लिए पटना हाईकोर्ट जाने का विकल्प बचा है।

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