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दिल्ली में सांप्रदायिक तनाव पर हाईकोर्ट सख्त: Delhi Communal Tension पर पुलिस को निर्देश

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Delhi Communal Tension: राजधानी दिल्ली में सांप्रदायिक सद्भाव की डोर, जो कभी मजबूत मानी जाती थी, अब नाजुक धागों पर लटकी दिख रही है। ऐसे में न्यायपालिका का हस्तक्षेप उम्मीद की किरण बनकर उभरा है।

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दिल्ली में सांप्रदायिक तनाव पर हाईकोर्ट सख्त: Delhi Communal Tension पर पुलिस को निर्देश

उत्तम नगर में Delhi Communal Tension: शांति बनाए रखने के आदेश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तम नगर क्षेत्र में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। गुरुवार को न्यायालय ने पुलिस और नागरिक प्रशासन को इस संवेदनशील माहौल में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। यह आदेश ऐसे समय में आया है जब क्षेत्र में ईद और राम नवमी जैसे महत्वपूर्ण त्योहार नजदीक हैं।

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मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई तय की थी, लेकिन इसे गुरुवार को अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने अधिकारियों को ईद से पहले एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने का स्पष्ट निर्देश दिया। यह सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

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पीठ ने अपने आदेश में कहा, “हम क्षेत्र की पुलिस और नागरिक प्रशासन को निर्देश देते हैं कि वे कानून के तहत अनुमत सभी आवश्यक कार्रवाई करें ताकि स्थिति में कोई अप्रिय मोड़ न आए और ईद के त्योहार के शांतिपूर्ण और गरिमामय पालन के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित हो।”

न्यायालय ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि पुलिस बंदोबस्त ऐसा होना चाहिए जिससे सभी वर्गों के लोगों में सुरक्षा और संरक्षा का एहसास हो। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि समाज के किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई शरारत न करे जिससे अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो सके। इस संबंध में, ईद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं।

देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। पुलिस अधिकारियों को ढिलाई न बरतने की सख्त हिदायत दी गई है, क्योंकि दिल्ली में होने वाली किसी भी घटना का व्यापक प्रभाव पड़ता है। राजधानी की Delhi Communal Tension को नियंत्रित करना सिर्फ पुलिस की नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। ईद सुरक्षा के साथ-साथ, राम नवमी के लिए भी विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है।

राम नवमी तक सुरक्षा व्यवस्था जारी रहेगी

अदालत ने आगे निर्देश दिया कि यह सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ ईद तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि राम नवमी के त्योहार तक यथावत बनी रहनी चाहिए। यह स्पष्ट संकेत है कि प्रशासन को लंबे समय तक सतर्क और सक्रिय रहना होगा ताकि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। इस मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी, जिस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। प्रशासन को तब तक अपनी कार्रवाई रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करनी होगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

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