
CCTV in Public Transport: नेपाल में अब सफर करना और भी सुरक्षित होने वाला है! सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सभी सार्वजनिक वाहनों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है। गृह मंत्रालय ने इसे 20 दिनों के भीतर पूरे देश में लागू करने के सख्त निर्देश दिए हैं।
CCTV in Public Transport: क्या हैं नए नियम?
नेपाल सरकार ने अपनी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नेपाल के गृह मंत्रालय ने देशभर के जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वे सभी सार्वजनिक वाहनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने को 20 दिनों के भीतर सख्ती से लागू करें। इन निर्देशों के तहत, लंबी और छोटी दूरी पर चलने वाले सभी सार्वजनिक वाहनों में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। इसकी निगरानी यातायात व्यवस्था कार्यालय और जिला ट्रैफिक पुलिस कार्यालय द्वारा की जाएगी।
इसके अतिरिक्त, काठमांडू, पोखरा, बीरगंज और विराटनगर जैसे प्रमुख महानगरों में चलने वाली लोकल बसों में भी सीसीटीवी व्यवस्था को अनिवार्य किया गया है। इस कार्य के सफल क्रियान्वयन के लिए देशभर के यातायात समितियों को सरकार का सहयोग करने को कहा गया है।
नियमों का पालन न करने पर होगी सख्त कार्रवाई
मंत्रालय ने अपनी विज्ञप्ति में स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद नियमित रूप से निरीक्षण और निगरानी की जाएगी। नेपाल सरकार के इस फैसले को यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराध पर नियंत्रण के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यदि किसी भी सार्वजनिक वाहन में सीसीटीवी कैमरा नहीं पाया गया, तो संबंधित वाहन मालिकों और संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। इससे यात्री सुरक्षा के साथ-साथ अपराधों पर भी अंकुश लगेगा। ‘CCTV in Public Transport’ का यह प्रावधान यात्रियों को एक सुरक्षित माहौल प्रदान करेगा।







