
Patna School Timing: पटना में गर्मी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है और इसका सीधा असर अब बच्चों की पढ़ाई पर दिख रहा है। बढ़ते तापमान को देखते हुए पटना के जिलाधिकारी ने पांचवीं तक के स्कूलों के समय में बड़ा बदलाव किया है। अब दोपहर 12.30 बजे के बाद छोटी कक्षाओं की छुट्टी करनी होगी।
पटना जिले में भीषण गर्मी को देखते हुए कक्षा 5 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के संचालन समय में बदलाव किया गया है। पटना के जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत, प्री-प्राइमरी से लेकर पांचवीं कक्षा तक के बच्चों की पढ़ाई दोपहर 12.30 बजे के बाद प्रतिबंधित कर दी गई है। इसका मतलब है कि पांचवीं तक के बच्चों की छुट्टी दोपहर 12.30 बजे तक करना अनिवार्य होगा। हालांकि, अभी इससे ऊपर की कक्षाओं के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है।
Patna School Timing: कब तक लागू रहेगा नया नियम?
जिला प्रशासन द्वारा जारी यह आदेश मंगलवार, 21 अप्रैल से शनिवार, 25 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला अधिक तापमान और दोपहर में पड़ने वाली भीषण गर्मी से बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की आशंका को देखते हुए लिया गया है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
राजधानी में 40 डिग्री पहुंचा पारा: आगे क्या?
राजधानी पटना में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने की संभावना है, जिससे हीटवेव की आशंका बढ़ रही है। यदि तपिश और बढ़ती है, तो बड़ी कक्षाओं के समय में भी बदलाव किया जा सकता है। यहां तक कि हीटवेव अपने चरम पर पहुंचने से पहले स्कूलों में छुट्टियां भी घोषित की जा सकती हैं। पिछले साल भी ऐसी ही अत्यधिक गर्मी के कारण कई दिनों तक विभिन्न जिलों में स्कूल बंद रखे गए थे।
निजी स्कूलों को बड़ी राहत
गौरतलब है कि 6 अप्रैल को ही पटना समेत राज्य भर के सरकारी स्कूलों का समय सुबह की पाली में कर दिया गया था। ये सभी विद्यालय सुबह 6.30 बजे से दोपहर 12.20 बजे तक संचालित हो रहे हैं। लेकिन, कई निजी स्कूल अभी भी दोपहर 12.30 बजे के बाद भी कक्षाएं संचालित कर रहे थे। ऐसे में डीएम के इस नए आदेश से निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छोटी कक्षाओं के बच्चों को विशेष राहत मिली है। यह पटना स्कूल टाइमिंग को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके तहत अब कोई भी सरकारी या निजी विद्यालय प्रशासन दोपहर 12.30 बजे के बाद पांचवीं तक की कक्षाएं संचालित नहीं कर पाएगा। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें






