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Darbhanga News: पत्नी हंता की Bail Rejected जमानत याचिका खारिज, स्कॉलरशिप घोटाले के आरोपियों को भी झटका

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Darbhanga Bail Rejected: दरभंगा सिविल कोर्ट ने एक अहम फैसले में पत्नी की निर्मम हत्या के आरोपी शिव कुमार साह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही, एक बड़े स्कॉलरशिप घोटाले से जुड़े आरोपियों को भी कोर्ट से राहत नहीं मिली है, जिससे न्याय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास और मजबूत हुआ है।

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Darbhanga Bail Rejected: पत्नी हंता शिव कुमार को नहीं मिली जमानत

दरभंगा सिविल कोर्ट ने मब्बी थाना के बांधबस्ती गांव के निवासी छेदी साह के पुत्र शिव कुमार साह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। लोक अभियोजक अमरेन्द्र नारायण झा ने बताया कि मब्बी थाना कांड संख्या-19/26 के आरोपी शिव कुमार साह पर अपनी पत्नी फुली देवी की हत्या का गंभीर आरोप है। बताया गया है कि आरोपी शिव कुमार फुली देवी को बेटी को जन्म देने के लिए ताना मारता था और अक्सर हत्या की धमकी देता था। वह दूसरी शादी कर पुत्र रत्न की प्राप्ति की बात भी कहता था।

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4 जनवरी 2026 की सुबह शिव कुमार के पिता ने रतनोपट्टी शुभंकरपुर निवासी विमला देवी (मृतका की माँ) को सूचित किया कि उनके बेटे ने उनकी बेटी की हत्या कर दी है। विमला देवी जब बांध बस्ती पहुंचीं, तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी और घटनास्थल पर काफी खून फैला हुआ था। फुली देवी के शव का पोस्टमार्टम के बाद दाह संस्कार किया गया। पत्नी की हत्या के आरोप में शिव कुमार शाह 16 फरवरी से जेल में है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पांडेय की अदालत ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिससे इस Darbhanga Bail Rejected मामले में उसे कोई राहत नहीं मिली।

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अन्य मामलों में भी कोर्ट का बड़ा फैसला

अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम उपेंद्र कुमार की अदालत ने तीन लाख रुपए की ठगी के आरोपी तारडीह गांव के श्रवण कुमार की जमानत याचिका निष्पादित की। आरोपी श्रवण कुमार लहेरियासराय थाना प्राथमिकी संख्या 214/18 का अभियुक्त है।

आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। लोक अभियोजक श्री झा ने यह भी बताया कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा भारत सरकार की मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत फर्जी भुगतान के मामले में 137 छात्रों/व्यक्तियों के विरुद्ध लहेरियासराय थाना में प्राथमिकी संख्या 536/21 दर्ज है। इस मामले में आरोपी निशा परवीन, समरीन नाज और सबा नाज की अग्रिम जमानत याचिका भी निष्पादित कर दी गई है। यह मामला एक बड़े Scholarship Scam Darbhanga से जुड़ा है, जिस पर पुलिस और न्यायपालिका की पैनी नजर है।

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स्कॉलरशिप घोटाले में अग्रिम जमानत याचिका निष्पादित

मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति योजना में हुए फर्जी भुगतान के मामले में, जिसमें करीब 137 व्यक्तियों पर मामला दर्ज है, कोर्ट ने अहम कदम उठाए हैं। इन आरोपियों में से तीन – निशा परवीन, समरीन नाज और सबा नाज की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने निष्पादित कर दिया है। यह एक बड़ा Scholarship Scam Darbhanga है जिस पर जांच एजेंसियां सक्रिय हैं। यह दर्शाता है कि कानून का शिकंजा किसी भी दोषी को बख्शने वाला नहीं है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।

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