
Deshaj Times ट्रैफिक चालान: बिहार के वाहन चालकों के लिए अच्छी खबर है! अगर आपका भी ट्रैफिक चालान लंबित है, तो अब आप आधे दाम पर इससे छुटकारा पा सकते हैं। राज्य भर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में 2.78 लाख से अधिक चालानों का निपटारा किया जाएगा, जिसमें वाहन चालकों को भारी छूट का मौका मिलेगा।
ट्रैफिक चालान पर 50% छूट: कब और कैसे पाएं लाभ?
बिहार में 9 मई 2026 को पूरे राज्य में सिविल कोर्ट और अनुमंडलीय न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान विशेष रूप से लंबित ट्रैफिक चालान के मामलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चालकों को अपने चालान की मूल राशि का 50% भुगतान करके उसे समाप्त करने का अवसर मिलेगा। यह लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी, जिसमें हजारों वाहन चालकों को राहत मिलने की उम्मीद है।
इस अवसर पर, आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। आप भी अपने पुराने चालानों से मुक्ति पा सकते हैं।
लोक अदालत का उद्देश्य और अन्य मामले
राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य ट्रैफिक चालान के अलावा बैंक, बिजली और अन्य छोटे-मोटे सुलहनीय मामलों का आपसी समझौते से तुरंत निपटारा करना है। 90 दिनों से अधिक पुराने लंबित ई-चालान और अन्य छोटे विवाद बिना किसी कोर्ट फीस के खत्म किए जा सकते हैं। यह उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है जिनके चालान लंबे समय से लंबित हैं।
- आयोजन तिथि: 9 मई 2026
- स्थान: राज्य भर के सिविल कोर्ट और अनुमंडलीय न्यायालय
- समय: सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक
- छूट: 50% तक की भारी छूट
- लाभ: 90 दिनों से अधिक पुराने ई-चालानों का निपटारा
वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने चालान की स्थिति की जांच करें और इस विशेष अवसर का लाभ उठाएं। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
इस पहल से न सिर्फ कोर्ट का बोझ कम होगा, बल्कि आम जनता को भी न्याय सुलभ हो सकेगा।






