
Bail Rejected: दरभंगा कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक आरोपी नीतीश कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। यह मामला एक हथियारबंद लूट के प्रयास से जुड़ा है, जिसमें आरोपी के खिलाफ पहले से कई गंभीर मामले दर्ज हैं।
क्या है पूरा मामला?
सिविल कोर्ट दरभंगा के अपर सत्र न्यायाधीश रंजन कुमार मिश्रा की अदालत ने काराधीन आरोपी नीतीश कुमार का जमानत आवेदन खारिज कर दिया। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने अदालत को बताया कि यह घटना 6 फरवरी 2026 की है। बहादुरपुर थानाक्षेत्र के असगांव स्थित नोनी पुल के पास मोटरसाइकिल सवार कुछ बदमाशों ने एक पिकअप वाहन को साइड देने के बहाने रुकवाया। इसके बाद चालक की कनपटी पर पिस्टल सटाकर पैसों की मांग की गई।
चालक के शोर मचाने पर पास में मछली मार रहे कुछ लोगों ने बदमाशों का पीछा किया और एक आरोपी को पकड़ लिया। इस संबंध में बहादुरपुर थाना में कांड संख्या 21/26 दर्ज किया गया था। इसी मामले में न्यायिक हिरासत में बंद अभियुक्त नीतीश कुमार की जमानत याचिका Bail Rejected हो गई है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
अभियुक्त नीतीश कुमार का आपराधिक इतिहास और क्यों हुई Bail Rejected?
लोक अभियोजक श्री झा ने कोर्ट को यह भी बताया कि अभियुक्त नीतीश कुमार का आपराधिक इतिहास रहा है और उसके खिलाफ बेगूसराय के गढ़पुरा थाना में पहले से ही चार अन्य गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। न्यायालय ने इन तथ्यों और अभियुक्त के पूर्व के आपराधिक इतिहास को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया, इस प्रकार Bail Rejected का निर्णय सुनाया गया।
आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें







