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बिहार सड़क सुरक्षा न्यूज़: नई गाइडलाइन से सड़कों के ठेकेदार नहीं कर सकेंगे एन्नी – बेन्नी, रिफ्लेक्टिव साइनबोर्ड और माइलस्टोन होंगे अनिवार्य, होगी पूरी मेंटेनेंस की जवाबदेही

बिहार पथ निर्माण विभाग ने सड़क सुरक्षा को लेकर जारी की नई गाइडलाइन, अब ठेकेदारों को सिर्फ मरम्मत नहीं बल्कि सुरक्षा उपकरणों की स्थापना और रखरखाव भी करना होगा अनिवार्य। दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए उठाये गए इस बड़े कदम से यात्रियों को मिलेगी राहत।

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बिहार सड़क सुरक्षा न्यूज़: बिहार के पथ निर्माण विभाग ने राज्य की सड़कों पर सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने सड़क रखरखाव कार्यों के लिए संशोधित बोली दस्तावेज जारी किए हैं, जिसमें सड़क सुरक्षा उपायों और राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन पर विशेष जोर दिया गया है। नए ढांचे के तहत, ठेकेदार अब केवल सड़कों की मरम्मत के लिए नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क में सुरक्षा बुनियादी ढांचे को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार होंगे।

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रिफ्लेक्टिव साइनबोर्ड और माइलस्टोन होंगे अनिवार्य

नई बोली शर्तों के अनुसार, एजेंसियों के लिए सड़कों के किनारे रिफ्लेक्टिव साइनबोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। इन साइनबोर्ड को रात में यात्रा के दौरान दृश्यता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित तकनीकी विशिष्टताओं का पालन करना होगा। ठेकेदार मौजूदा रिफ्लेक्टिव बोर्डों का रखरखाव करने और समय के साथ उनकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार होंगे।

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विभाग ने सड़कों पर लगाए जाने वाले किलोमीटर माइलस्टोन के संबंध में भी विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। जहां आवश्यक होगा वहां नए माइलस्टोन लगाए जाएंगे, जबकि क्षतिग्रस्त हुए माइलस्टोन की मरम्मत की जाएगी या उन्हें बदला जाएगा। दूरी के निशान और यात्री जानकारी में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए सभी माइलस्टोन को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए।

खतरनाक जगहों पर लगेंगे चेतावनी बोर्ड

सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए, दिशानिर्देशों में दुर्घटना संभावित और संवेदनशील स्थानों, जैसे कि तेज मोड़, पुलिया और पुलों पर चेतावनी संकेत लगाना अनिवार्य किया गया है। सड़कों और पुलों के शुरुआती बिंदुओं पर भी चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे। स्पीड ब्रेकरों के साथ भी उचित चेतावनी संकेत लगाना अनिवार्य होगा।

चौराहों और सड़क मिलन बिंदुओं पर गाइड पोस्ट लगाना भी अनिवार्य होगा। ये आसपास के कस्बों, शहरों और गांवों की दिशाओं और दूरियों को दर्शाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि इस उपाय का उद्देश्य सड़क उपयोगकर्ताओं के बीच भ्रम को कम करना और नेविगेशनल स्पष्टता में सुधार करना है।

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बिहार सड़क सुरक्षा न्यूज़: ठेकेदारों पर बढ़ी जवाबदेही

संशोधित नीति के तहत, सड़क रखरखाव एजेंसियों को सुरक्षा मानकों का पूरी तरह से पालन करने के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा, जिसमें नियमित मरम्मत कार्य से परे सुरक्षा उपाय शामिल होंगे। विभाग ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य समग्र सड़क सुरक्षा में सुधार करना और बिहार के सड़क नेटवर्क में अधिक विश्वसनीय यात्रा स्थिति सुनिश्चित करना है।

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