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लहेरियासराय, देशज टाइम्स कोर्ट रिपोर्टर। नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी के आरोप में पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विनय शंकर की कोर्ट ने घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के नारी गांव निवासी मो. अतीक को साढ़े तीन वर्ष की सजा सुनाई है।
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गुरुवार को कोर्ट ने धारा 354 भादवि में साढ़े तीन वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई है। स्पेशल पीपी के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से एक लाख रुपए का मुआवजा भुगतान पीड़िता को दिया जाएगा।
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वहीं दूसरी ओर एडीजे तृतीय सह एससी/एसटी का विषेश न्यायाधीश हमबीर सिंह बधेल कि कोर्ट ने जानलेवा हमला दफा 307 और अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट में बहादुरपुर थाना क्षेत्र के पिरी निवासी जितेंद्र लाल देव, संतोष लाल देव, उमेश लाल देव, राजेश लाल देव, ब्रज किशोर लाल देव, श्याम लाल देव को 7 वर्ष और 5 वर्ष की सजा सुनाई गई है।
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