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पंचायत चुनाव लड़ने से पहले जान लीजिए ये खास बातें, नहीं तो बाद में पड़ेगा पछताना, क्योंकि…ये है फरमान

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किसी हाट,बाजार या भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए संबंधित निर्वाची पदाधिकारी की अनुमति अनिवार्य है।

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उम्मीदवार को निर्देश दिया गया है कि उसके जुलूस या रैलियों में लोग ऐसी चीजें लेकर न चलें जिनको लेकर चलने में प्रतिबंध हो या जिनका उत्तेजना के क्षणों में दुरुपयोग किया जा सकता हो।

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मतदान के दिन उम्मीदवारों तथा अभ्यर्थियों को अपने प्राधिकृत कार्यकर्ताओं को उपयुक्त बिल्ले, बैज या पहचान पत्र दिये जाने का निर्देश दिया गया है।

प्रस्तावित सभा के आयोजन के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग के लिए सक्षम पदाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है। साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग सुबह छह बजे से रात दस बजे तक ही किया जाएगा।

उम्मीदवार की ओर से जुलूस के आयोजन के लिए स्थल, समय, तिथि, जुलूस मार्ग आदि के लिए संबंधित निर्वाची पदाधिकारी की ओर से आदेश दिया जायेगा। जुलूस आवश्यक नियमों का पालन करते हुए सुविधाजनक तरीके से निकाला जाएगा, जिससे यातायात बाधित न हो। जुलूस निकालने के पूर्व स्थानीय पुलिस पदाधिकारी को तत्संबंधी कार्यक्रम की लिखित सूचना दी जायेगी, ताकि पुलिस द्वारा आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्ची में उनका नाम, उनके पिता, पति का नाम, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक, मतदान क्षेत्र क्रमांक तथा मतदाता सूची में उसके क्रमांक के अलावा और कुछ नहीं लिखा हुआ होना चाहिए।

पंचायती राज विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत यह निर्देश जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) सह जिला दण्डाधिकारी, नवादा यशपाल मीणा ने दिया है। उन्होंने कहा कि ध्वनि विस्तारक यंत्र से प्रचार संबंधित चरण के मतदान के लिए निर्धारित तिथि के अपराह्न शाम पांच बजे के 48 घंटे पूर्व तक ही किया जाएगा।

मतदान केंद्र के आस-पास 100 मीटर की दूरी तक अनावष्यक भीड़ नहीं जमा होना चाहिए। प्रत्याशी के शिविर में किसी प्रकार का पोस्टर, प्रतीक या कोई अन्य सामग्री का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। चुनाव कार्य में संलग्न पदाधिकारियों को शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से मतदान प्रक्रिया के संचालन तथा मतदाताओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग स्वतंत्र रूप से बिना किसी व्यवधान के करने में सहयोग प्रदान किया जायेगा।

सभी उम्मीदवारों एवं उनके समर्थकों द्वारा सभाओं, नुक्कड़ सभाओं एवं जुलूस के दौरान कोविड-19 के संबंध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश का अनुपालन अनिवार्य है।

मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग जरूरी है। उक्त निर्देशों का अनुपालन सख्ती से करने का निर्देश दिया गया है। जिला निवार्चन पदाधिकारी ने कहा कि इस संबंध में ढिलाई बरती जाने पर इसे काफी गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी।

ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करते वक्त सावधानी बरतनी है कि यदि दो भिन्न-भिन्न उम्मीदवारों द्वारा पास-पास स्थित स्थानों में सभाएं की जा रही हों तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों के मुंह विपरित दिशाओं में रखे जाने चाहिए। नुक्कड़ सभा के आयोजन के लिए निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

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