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Rajiv Gandhi के सभी हत्यारों की रिहाई का आदेश, Supreme Court का बड़ा फैसला

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देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के सभी छह दोषियों की शुक्रवार को रिहाई हो गई। इससे पहले सुबह सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी और आरपी रविचंद्रन समेत सभी दोषियों की रिहाई का आदेश दिया। कोर्ट का आदेश आने के एक घंटे बाद ही उम्रकैद की सजा काट रहे सभी दोषियों की रिहाई हो गई।

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सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे नलिनी श्रीहरन और आर पी रविचंद्रन समेत छह दोषियों रिहा करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिलने के बाद नलिनी श्रीहरन की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है। नलिनी ने कहा है, मैं आतंकवादी नहीं हूं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 की तमिलनाडु के श्रीपेरुंबदूर में एक चुनावी सभा के दौरान हत्या कर दी गई थी।

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इधर, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के सभी दोषियों को जेल से रिहा करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। पढ़िए पूरी खबर

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सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को इसी केस में दोषी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था। बाकी दोषियों ने भी उसी आदेश का हवाला देकर कोर्ट से रिहाई की मांग की थी। नलिनी और रविचंद्रन दोनों 30 साल से ज्यादा का वक्त जेल में गुजार चुके हैं।

जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस बी. वी. नागरत्ना की पीठ ने कहा कि मामले के दोषियों में से एक आरोपी एजी पेरारिवलन के मामले में सुप्रीम कोर्ट का पहले दिया गया फैसला इन दोनों के मामले में भी लागू होता है। संविधान के अनुच्छेद-142 के तहत प्रदत्त शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था, जिसने 30 साल से अधिक जेल की सजा पूरी कर ली थी।

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जेल से रिहा होने के बाद नलिनी ने एक टीवी चैनल से बात की। उन्होंने कहा- मैं आतंकवादी नहीं हूं। मैं पिछले 32 साल से जेल में बंद थी और ये मेरे लिए संघर्ष वाले समय रहे हैं। मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करती हूं, जिन्होंने मेरा समर्थन किया। विश्वास रखने के लिए मैं तमिलनाडु के लोगों और सभी वकीलों को धन्यवाद देती हूं।

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कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्या के दोषियों को रिहा करना अनुचित है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कांग्रेस को स्वीकार नहीं है। रमेश ने कहा कि कोर्ट का यह आदेश जनता की भावना को आहत करने वाला है।

जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे नलिनी और आरपी रविचंद्रन सहित छह दोषियों को रिहा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने 30 साल से अधिक समय से जेल में बंद होने को आधार बताते हुए यह आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश को लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है।

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