बिना परमिट वाहनों का परिचालन मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघनः संजय अग्रवाल
पटना, देशज न्यूज। राज्य में बिना परमिट के अवैध रूप से चल रहे वाहनों पर कार्रवाई के लिए गुरुवार को सघन अभियान चलाया गया। इस दौरान सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक, प्रवर्तन अवर निरीक्षकों ने सघन जांच की। कुल 215 वाहनों का परिचालन बिना परमिट (215 drivers without permits fined, 70 vehicles seized) पाया गया। संबंधित जिलों के जांच पदाधिकारियों ने बिना परमिट वाहन का परिचालन किये जाने पर जुर्माना लगाया।
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह के तहत गुरुवार को बिना परमिट के चलने वाले वाहनों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया गया। बिना परमिट व्यवसायिक (215 drivers without permits fined, 70 vehicles seized) वाहन चलाना न सिर्फ मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है, बल्कि सड़क सुरक्षा के लिहाज से भी खतरनाक है।
उन्होंने बताया कि पटना, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, औरंगाबाद, मधुबनी, मुंगेर, भागलपुर,सहरसा, सुपौल, मधेपुरा सहित सभी जिलों में परमिट विशेष जांच अभियान के दौरान बिना परमिट व (215 drivers without permits fined, 70 vehicles seized) अन्य नियमों के उल्लंघन में 70 व्यवसायिक वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की गई।
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि कोई भी व्यवसायिक वाहन बिना परमिट का परिचालन किया जाता है तो वह मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 66 का उल्लंघन करता है।(215 drivers without permits fined, 70 vehicles seized) परिवहन यान को परमिट लेना आवश्यक है। बिना परमिट वाहन चलाने पर जुर्माना का प्रावधान है। इसके साथ ही अगर बिना परमिट के चल रहे वाहन का एक्सिडेंट होने की स्थिति में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिल सकेगा।
बिना परमिट वाहनों के चलने से ट्रैफिक पर पड़ता है प्रभाव
हर व्यवसायिक वाहन मालिकों को संबंधित रुट का परमिट लेना अनिवार्य है। बिना परमिट वाहनों के परिचालन किये जाने से यातायात पर भी प्रभाव पड़ता है एवं सड़क दुर्घटना की संभावना बनी (215 drivers without permits fined, 70 vehicles seized) रहती है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना परमिट वाहन चालन गैरकानूनी है।