केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने एक पत्र बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी को पत्र के नाम भेजा है। इस पत्र के बाद अब बिहार के सभी पुलिस के वरीय अधिकारियों की संपत्ति केंद्र सरकार को भेजना अनिवार्य (Amit Shah Home Department wrote a letter to DGP asking for details of movable and immovable property of IPS officers) हो गया है।
गृह मंत्रालय के पत्र में मांगी गई जानकारी
केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से जारी पत्र में बिहार के अधिकारियों की संपत्ति का ब्योरा मांगा गया है। गृह मंत्रालय ने बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी को पत्र लिखकर बिहार कैडर के सभी आइपीएस अधिकारियों से चल-अचल संपत्ति का ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा है।
संपत्ति का ब्योरा उपलब्ध कराने का आदेश
पत्र में कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवा नियमावली के तहत आइपीएस अफसरों द्वारा स्पैरो सिस्टम के तहत 31 जनवरी तक भारत सरकार को वार्षिक अचल संपत्ति विवरणी देनी है। इसके अतिरिक्त बिहार कैडर के सभी आइपीएस अधिकारियों को राज्य सरकार को भी चल-अचल संपत्ति एवं दायित्वों की विवरणी देनी है, जिसे विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।
चल-अचल संपत्ति की विवरणी के साथ यह भी देना होगा अनिवार्य
इस पत्र में कहा गया है कि, 31 दिसंबर 2023 की स्थिति के आधार पर पंचांग वर्ष 2023 के लिए चल-अचल संपत्ति की विवरणी देने के साथ इसकी एक अतिरिक्त प्रति 15 फरवरी तक अनिवार्य रूप से विभाग को उपलब्ध कराई जाए।
विभागीय वेबसाइट पर होगा प्रकाशित
इसके अतिरिक्त बिहार कैडर के सभी आइपीएस अधिकारियों को राज्य सरकार को भी चल-अचल संपत्ति एवं दायित्वों की विवरणी देनी है, जिसे विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। अनुरोध है कि 31 दिसंबर, 2023 की स्थिति के आधार पर पंचांग वर्ष 2023 के लिए चल-अचल संपत्ति की विवरणी देने के साथ इसकी एक अतिरिक्त प्रति 15 फरवरी तक अनिवार्य रूप से विभाग को उपलब्ध कराई जाए।