
रोहतास व्यवहार न्यायालय का बड़ा फैसला आया है। इसमें बिहार के दो एसपी पर जुर्माना लगाया गया है। ऐसा अर्से बाद हो रहा कि दो एसपी पर कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया हो। मामला, भोजपुर और मधुबनी से जुड़ा है। कोर्ट ने मधुबनी और भोजपुर के एसपी पर पांच पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
जानकारी के अनुसार, जिला व्यवहार न्यायालय स्थित एडीजे प्रथम मनोज कुमार की अदालत में गवाही के लिए लंबित ग्यारह साल पुराने एक मामले में मधुबनी एसपी, भोजपुर एसपी सहित राजपुर थानाध्यक्ष के खिलाफ जुर्माना सुनाया गया है। इसमें पांच पांच हजार के जुर्माना बतौर अर्थदंड शामिल हैं।
व्यवहार न्यायालय स्थित एडीजे प्रथम मनोज कुमार की अदालत में गवाही के लिए लंबित मामले में यह जुर्माना लगाया गया है। यह पूरा मामला राजपुर थाना कांड संख्या 37/12 से जुड़ा है। इसका ट्रायल उक्त कोर्ट में पत्र वाद संख्या 109/ 2017 में चल रहा है। इसी मामले में कोर्ट ने एसपी रोहतास के माध्यम से इन तीनों पदाधिकारियों को इस मामले में गवाहों को प्रस्तुत कराने का आदेश जारी किया था। लेकिन, इसके लिए कोर्ट के तरफ से तय तिथि के बीत जाने के बाद भी गवाहों को प्रस्तुत नहीं किया गया।
इस ग्यारह साल पुराने मामले में मधुबनी और भोजपुर के एसपी के साथ राजपुर थानाध्यक्ष पर भी पांच हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।दरअसल, यह पूरा मामला राजपुर थाना का है। इसमें एक मामले में इन तीनों पदाधिकारियों को गवाहों को प्रस्तुत कराने का आदेश जारी किया गया था। लेकिन, इसके लिए कोर्ट के तरफ से तय तिथि के बीत जाने के बाद भी गवाहों को प्रस्तुत नहीं किया गया।
इसी के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने नियत तिथि बीत जाने के बाद कई बार उक्त पदाधिकारियों को सभी कानून सम्मत आदेश जारी किया। इसके बावजूद अब तक इन तीनों पदाधिकारी द्वारा गवाहों को कोर्ट में प्रस्तुत नहीं करवा पाई। जिसके बाद अब कोर्ट ने इन तीनों पर अर्थदंड लगाया है। कोर्ट ने हर्जाने की राशि अगली नियत तिथि तक जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जमा करने का आदेश जारी किया है।






