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औरंगाबाद में LPG Gas Distribution: देव नगर पंचायत का दर्जा, फिर भी ग्रामीण नियम लागू, लोग परेशान

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LPG Gas Distribution: औरंगाबाद के देव नगर पंचायत के निवासियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। शहर का दर्जा मिल गया, शहरी टैक्स भी दे रहे हैं, लेकिन गैस बुकिंग के मामले में आज भी ग्रामीण ही बने हुए हैं। 45 दिन वाली नियमावली ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है।

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जिले के देव को नगर पंचायत का दर्जा मिले काफी समय हो गया है, लेकिन यहां के एलपीजी उपभोक्ताओं को अभी भी ग्रामीण व्यवस्था के तहत गैस आपूर्ति का सामना करना पड़ रहा है। यह विडंबना ही है कि जहां लोग शहरी करों का भुगतान कर रहे हैं, वहीं गैस बुकिंग में उन्हें ग्रामीण नियमों के दायरे में रखा गया है, जिससे स्थानीय लोगों में गहरी नाराजगी है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।

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45 दिनों की नियमावली बनी सिरदर्द

नगर पंचायत बनने के बाद भी देव में एलपीजी उपभोक्ताओं को शहरी सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। नियमों के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में 25 दिनों के बाद गैस सिलेंडर की बुकिंग की अनुमति होती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह अवधि 45 दिन निर्धारित है। लेकिन देव के उपभोक्ताओं के लिए अब भी यही 45 दिन वाला नियम लागू है, जिससे उन्हें लगातार परेशानी हो रही है।

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स्थानीय लोगों का कहना है कि एक गैस सिलेंडर लगभग 22 से 25 दिन ही चलता है, जिसके बाद उन्हें 15 से 20 दिनों तक गैस की किल्लत झेलनी पड़ती है। ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम में भी 45 दिन से पहले रिफिल की अनुमति नहीं मिलती, जिससे गृहिणियों और छोटे व्यवसायियों को भारी परेशानी हो रही है। उपभोक्ताओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वे नगर पंचायत बनने के बाद होल्डिंग टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और अन्य नगरीय करों का भुगतान कर रहे हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर उन्हें अब भी ग्रामीण नियमों में फंसाकर रखा गया है। उनका सीधा कहना है कि टैक्स शहर का लिया जा रहा है, लेकिन सुविधाएं गांव जैसी दी जा रही हैं। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।

LPG Gas Distribution में शहरी नियमों की मांग

स्थानीय उपभोक्ता लगातार यह मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द LPG Gas Distribution के शहरी नियम देव में लागू किए जाएं ताकि उन्हें 25 दिनों के भीतर गैस सिलेंडर रिफिल करने की सुविधा मिल सके। यह स्पष्ट है कि LPG Gas Distribution की व्यवस्था में सुधार की तत्काल आवश्यकता है।

क्या कहते हैं अधिकारी?

इस मामले पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (एमओ) सीटू सिंह ने बताया कि वर्ष 2021 में देव को नगर पंचायत का दर्जा मिल चुका है, लेकिन गैस वितरण व्यवस्था अभी भी ग्रामीण नियमों के अनुसार ही चल रही है। उन्होंने आगे कहा कि शहरी नियम लागू करने को लेकर जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं वरीय अधिकारियों को पत्राचार किया गया है। स्थानीय उपभोक्ताओं में इस व्यवस्था को लेकर लगातार असंतोष बढ़ रहा है और वे जल्द शहरी नियम लागू करने की मांग कर रहे हैं। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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