
मधुबनी, देशज टाइम्स ब्यूरो। मां-बेटी की हत्या करने के आरोप में कोर्ट ने राम कुमार चौधरी समेत तीन लोगों को सजा करार दिया है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राघवेंद्र विक्रम सिंह परमार की अदालत ने शुक्रवार को जजमेंट पर सुनवाई के बाद बासोपट्टी थाना क्षेत्र के दुहली बाजार निवासी राम कुमार चौधरी, कृष्ण कुमार चौधरी एवं सहदेव चौधरी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 एवं 201 के तहत सजा करार दिया।
अभियोजन के अनुसार राम कुमार चौधरी ने परिवार के लोगों के साथ मिलकर पत्नी किरण देवी एवं बेटी की हत्या कर दी थी। बहस के दौरान एपीपी अजित कुमार सिन्हा ने आरोपितों के खिलाफ हत्या का प्रयाप्त साक्ष्य होने की दलील देते हुए कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी।
एपीपी ने बताया कि किरण देवी की शादी घटना से दस- ग्यारह वर्ष पूर्व राम कुमार चौधरी के साथ हुई थी। किरण देवी की तीन पुत्री थी। जिसमें एक लड़की जन्म से गूंगी थी। इसी को लेकर किरण देवी को ससुराल पक्ष के लोग हमेशा प्रताड़ित करते थे। साक्ष्य मिटाने की नीयत से शव को जला दिया।