बक्सर, देशज टाइम्स | बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान अब उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में आ गए हैं। बक्सर जिला उपभोक्ता फोरम में अभिनेता के खिलाफ एक परिवाद दर्ज हुआ है जिसमें उन्हें एक ऑनलाइन क्लासेज ब्रांड के ब्रांड एंबेसडर होने के नाते जिम्मेदार ठहराया गया है।
क्या है पूरा मामला?
डुमरांव शहर के मनोज कुमार सिंह ने यह शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने अपनी नाबालिग बेटी के लिए एक प्रसिद्ध ऑनलाइन क्लासेज में ₹10,000 डाउन पेमेंट देकर नामांकन कराया था। कंपनी ने स्पष्ट रूप से वादा किया था कि यदि कोर्स पसंद नहीं आए तो राशि लौटा दी जाएगी, लेकिन आवेदन देने के बावजूद रिफंड नहीं मिला।
इसके बाद 7425 रुपये की ईएमआई भी फाइनेंस लिमिटेड के माध्यम से काट ली गई, जिससे उनकी क्रेडिट हिस्ट्री (सिविल स्कोर) प्रभावित हुई।
शिकायतकर्ता ने परेशान होकर ऑनलाइन क्लासेज कंपनी, फाइनेंस लिमिटेड, और उसके ब्रांड एंबेसडर शाहरुख खान के खिलाफ ₹45,17,425 की क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए केस दायर किया।
शाहरुख खान की ओर से क्या कहा गया?
शाहरुख खान के अधिवक्ता ने आयोग को बताया कि अभिनेता का कंपनी के साथ ब्रांड एंबेसडर का करार 21 सितंबर 2023 तक था, जबकि शिकायतकर्ता ने 2 जनवरी 2023 को ही रिफंड का आवेदन दिया था। यानी करार की अवधि में यह मामला आता है।
शिकायतकर्ता का क्या तर्क है?
परिवादी अधिवक्ता विष्णुदत्त द्विवेदी ने कहा:
“जब अभिनेता खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वे उस समय कंपनी से जुड़े थे, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। नए उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत ब्रांड एंबेसडर भी उपभोक्ताओं को गुमराह करने के लिए उत्तरदायी होते हैं।”
ब्रांड एंबेसडर पर क्यों बन रही जिम्मेदारी?
नए कानूनों के मुताबिक, यदि कोई उपभोक्ता ब्रांड एंबेसडर के प्रचार से प्रभावित होकर कोई उत्पाद या सेवा लेता है, और वह सेवा खराब या धोखाधड़ीपूर्ण निकलती है, तो ब्रांड एंबेसडर पर जिम्मेदारी तय की जा सकती है।
यह कानून उपभोक्ताओं की सुरक्षा और झूठे विज्ञापन पर नियंत्रण के उद्देश्य से बनाया गया है। इस केस में शाहरुख खान के प्रचार से प्रेरित होकर सेवा ली गई थी, इसलिए अब अभिनेता को भी जवाब देना पड़ रहा है।