दरभंगा, अपराध ब्यूरो, देशज टाइम्स। दरभंगा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। यहां की अदालत ने सात महिलाओं को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा इन महिलाओं के लिए कम है।
कारण, इन महिलाओं ने दस साल की बच्ची की हत्या की है। हालांकि पूरे मामले में पीड़ित पक्ष को न्याय मिलने में तेरह साल का लंबा इंतजार करना पड़ा है। लेकिन, देर आयद दुरूस्त आयद। कोर्ट के इस फैसले से पीड़ित परिवार ने संतोष की सांस ली है।
जानकारी के अनुसार, इन सभी महिलाओं पर एक 10 साल की मासूम बच्ची के पीट-पीटकर हत्या का आरोप है। सभी महिलाएं हायाघाट थाना क्षेत्र के छतौना की रहने वाली हैं। वर्ष 2009 में 12 सितंबर को हायाघाट थाने के छतौना गांव में बच्ची की हत्या की गई थी उम्र कैद के साथ-साथ सभी दोषियों पर 10-10 हजार का का जुर्माना भी लगाया गया है जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त 1 साल जेल में रहना पड़ेगा।
इन महिलाओं पर 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। इसके अलावा इन्हें धारा 147 के तहत भी एक-एक वर्ष कैद की सजा सुनाई गयी है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। मामले में अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में नौ अगस्त 2011 को आरोप गठन किया गया। इसमें अभियुक्तों ने स्वयं को निर्दोष बताया था।
अभियोजन की ओर से 10 गवाहों ने गवाही दी। इनमें मुख्य रूप से पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. पीके दास व पुलिस अनुसंधानक एमपी सिंह की भी गवाही ली गई। न्यायालय ने अभियुक्तों को 18 अप्रैल को दोषी करार दिया था। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख निर्धारित की गई थी।
जानकारी के अनुसार, जिस बच्ची की इन महिलाओं ने मिलकर हत्या कर दी उसके पिता का परिवार के लोगों से जमीन को लेकर विवाद था। 2009 में योगेंद्र यादव की बच्ची खाना लेकर अपने पिता के पास जा रही थी। इसी दौरान बच्ची के पटिदार की 7 महिलाओं ने उसे रोक दिया और बेरहमी से पीटा। आनन-फानन में बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बच्ची ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
इसके बाद बच्ची के परिजनों ने सात महिलाओं बुच्ची देवी, मुनर देवी, मनयोगिया देवी, सीता कुमारी, इंदु देवी,चघुरन देवी, भुखनी देवी को आरोपी बनाया। फिलहाल सभी महिला जमानत पर हैं।
कोर्ट ने बच्ची की हत्या में सात महिलाओं को दोषी पाया। कोर्ट ने सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट का यह फैसला तेरह साल बाद आया है। बुधवार को एडीजे-9 (ADJ-9) की अदालत ने अभियुक्त सातों महिलाओं को सजा सुनाई।