
Bail Rejected: दरभंगा न्याय मंडल से खबर है कि विभिन्न संगीन मामलों में आरोपितों को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। हत्या के प्रयास, नाबालिग के अपहरण और गबन जैसे गंभीर अपराधों के आरोपियों की जमानत याचिकाएं न्यायाधीशों ने खारिज कर दी हैं। यह फैसला आरोपियों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।
जानलेवा हमला और अपहरण के मामले में भी Bail Rejected
दरभंगा। दरभंगा न्याय मंडल के जिला एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार की कोर्ट ने नगर थानाकांड में जानलेवा हमला करने के आरोपी राज कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसी तरह, विश्वविद्यालय थानाकांड में एक बालिका के अपहरण के आरोपी सन्नी कुमार का जमानत आवेदन एडीजे संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने ठुकरा दिया है। यह दिखाता है कि गंभीर अपराधों में संलिप्त आरोपियों को दरभंगा कोर्ट से नरमी नहीं मिलेगी।
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भरण पोषण और गबन के आरोप में भी जमानत खारिज
अन्य मामलों में, अभियोग पत्र संख्या 499/20 का विचारण वाद में पटना उच्च न्यायालय के न्यायिक आदेश के बावजूद अपनी पत्नी को मासिक राशि का भुगतान नहीं करने वाले पति अमरजीत बैठा की नियमित जमानत एडीजे संतोष कुमार पाण्डेय ने खारिज कर दी। यह एक महत्वपूर्ण फैसला है जो अदालती आदेशों के पालन पर जोर देता है। वहीं, एडीजे रंजन कुमार मिश्रा की अदालत ने सदर थानाक्षेत्र के भालपट्टी ग्राम पंचायत के मुखिया विनोद साहु का अग्रिम जमानत आवेदन भी खारिज कर दिया है। मुखिया के विरुद्ध आरोप है कि उसने पंचायत सचिव और कनीय अभियंता से सांठगांठ कर 2 लाख 17 हजार रुपये का गबन किया था। इन फैसलों के साथ, Bail Rejected के इन मामलों ने न्याय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास और बढ़ाया है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: https://deshajtimes.com/news/national/
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