

Bihar Board 10th Exam: परीक्षा का बिगुल बज चुका है और प्रशासन ने भी नकलविहीन परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए कमर कस ली है। दरभंगा के बेनीपुर अनुमंडल में परीक्षा को लेकर चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है, जहाँ चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे।
दरभंगा जिले के बेनीपुर अनुमंडल में 17 फरवरी 2026 से शुरू होने वाली वार्षिक माध्यमिक (सैद्धांतिक) परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त संपन्न कराने के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी (एसडीओ), बेनीपुर मनीष कुमार झा ने जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार कई कड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 और 25 फरवरी को दो पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रथम पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:15/12:45 बजे तक और द्वितीय पाली दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:45/05:15 बजे तक चलेगी।
Bihar Board 10th Exam के लिए 5 केंद्रों पर कड़े इंतजाम
एसडीओ मनीष कुमार झा ने बताया कि अनुमंडल के कुल 05 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित होगी। इन सभी परीक्षा केंद्रों के चारों ओर 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश 16 फरवरी की मध्यरात्रि से प्रभावी हो जाएगा। इन केंद्रों पर मैट्रिक परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसडीओ ने स्पष्ट किया कि कदाचार मुक्त Bihar Board 10th Exam संपन्न कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
ये हैं 05 परीक्षा केंद्र:
- जयानन्द उच्च विद्यालय, बहेड़ा, बेनीपुर
- प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, बेनीपुर
- एस.एम. जहीर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बहेड़ा, बेनीपुर
- बहेड़ा कॉलेज बहेड़ा, बेनीपुर
- अनुमंडल डिग्री कॉलेज, बेनीपुर
निषेधाज्ञा के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के जमा होने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। हालांकि, यह नियम परीक्षार्थियों, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों, दंडाधिकारियों और परीक्षा कार्य में लगे कर्मियों पर लागू नहीं होगा।
इन उपकरणों के साथ प्रवेश पर रहेगी पूरी पाबंदी
परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नियमों को काफी सख्त किया गया है। किसी भी परीक्षार्थी या अनाधिकृत व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। कोई भी ऐसी गतिविधि जो बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 का उल्लंघन करती है, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, पेजर या ब्लूटूथ जैसे किसी भी उपकरण का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित रहेगा।
केवल अधिकृत पदाधिकारियों और परीक्षा कार्य में लगे कर्मियों को ही केंद्र के अंदर जाने की अनुमति होगी। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार से किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है।
25 फरवरी तक लागू रहेंगे नियम
एसडीओ ने बताया कि यह निषेधाज्ञा 16 फरवरी की मध्य रात्रि से लेकर 25 फरवरी 2026 की शाम तक सभी निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर प्रभावी रहेगी। इस दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है, हालांकि प्रशासनिक माइकिंग और शव यात्रा को इससे छूट दी गई है। प्रशासन का लक्ष्य एक भयमुक्त और निष्पक्ष माहौल में परीक्षा संपन्न कराना है, जिसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

