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Darbhanga News: दरभंगा में Bihar Board Exam 2026: 2 मई से शुरू, परीक्षा केंद्रों पर धारा 163, पढ़िए किन चीजों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध, कहां कहां है सेंटर!

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Bihar Board Exam: दरभंगा में इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल-सह-विशेष परीक्षा 2026 की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 2 मई से शुरू हो रही इस महत्वपूर्ण परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

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जिलाधिकारी, दरभंगा के आदेश पर अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर विकास कुमार ने एक आदेश जारी कर बताया कि बिहार बोर्ड परीक्षा 2026, दिनांक 02 मई से 11 मई तक दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 09:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 02:00 बजे से शाम 05:15 बजे तक चलेगी। यह परीक्षा सदर अनुमंडल क्षेत्र के 06 निर्धारित केंद्रों पर होगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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परीक्षा का समय और केंद्र

सदर अनुमंडल क्षेत्र में कुल 06 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां छात्र परीक्षा देंगे। इन केंद्रों में शामिल हैं:

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  • एमएल एकेडमी लहेरियासराय दरभंगा (ब्लॉक बी न्यू बिल्डिंग)
  • बीकेडी राजकीय बालक उच्च विद्यालय (जिला स्कूल) दरभंगा
  • देश रत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय लालबाग दरभंगा
  • राज उच्च विद्यालय हसन चौक दरभंगा
  • एमएआरएम उच्च विद्यालय लालबाग दरभंगा
  • एमकेपी विद्यापति उच्च विद्यालय लहेरियासराय दरभंगा
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Bihar Board Exam के दौरान परीक्षा केंद्रों पर लागू रहेगी धारा 163

परीक्षा को स्वच्छ और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश अनुमंडल दंडाधिकारी विकास कुमार द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की अशांति या बाधा को रोकना है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। इस दौरान 100 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ जमा होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

इन चीजों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

परीक्षा केंद्रों के अंदर और आसपास कुछ विशेष गतिविधियों और वस्तुओं पर भी पूर्ण पाबंदी लगाई गई है, जिनमें शामिल हैं:

  • सुबह 07:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) का प्रयोग।
  • मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, ग्राफ पेपर, चार्ट, इलेक्ट्रॉनिक पेन/घड़ी, पेजर, सेलुलर फोन, एटीएम कार्ड और अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाना।
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इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/आरक्षी एवं सैन्य बल, सरकारी पासधारी, शवयात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा।

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