

दरभंगा। अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में सदर थाना क्षेत्र के अन्धरी गांव निवासी सिंटू साह (पिता – राम विनोद साह) को 10 वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया —
- भादवि की धारा 304(बी) में 10 साल का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना, 
- धारा 498(ए) में 2 साल की सजा और 10 हजार रुपये अर्थदंड दिया है। 
 अगर अर्थदंड का भुगतान नहीं किया गया तो 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
केरोसिन डालकर पत्नी को जलाया
एपीपी चम्पा मुखर्जी के अनुसार, 11 नवंबर 2021 की अहले सुबह आरोपी सिंटू साह, उसके देवर और ससुर ने मिलकर उषा देवी की मारपीट कर केरोसिन तेल डालकर हत्या कर दी।
यह मामला मृतका के पिता रामकिशुन साह (निवासी – तरौनी, बहेड़ा थाना) के आवेदन पर सदर थाना कांड संख्या 488/21 के तहत दर्ज हुआ था।
कोर्ट में 2022 से चल रही थी सुनवाई
इस मामले का विचारण सत्रवाद संख्या 290/22 के तहत हुआ। 7 अक्टूबर को अदालत ने सिंटू साह को दोषी घोषित किया था और सजा निर्धारण के लिए 31 अक्टूबर की तारीख तय की थी।
शुक्रवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने अंतिम फैसला सुनाया। यह फैसला दहेज प्रथा और महिला हिंसा के खिलाफ न्यायिक सख्ती का एक और उदाहरण माना जा रहा है।




 
