दरभंगा। दरभंगा सिविल कोर्ट ने दो मासूम बच्चों की निर्मम हत्या करने वाले पिता दीपनारायण यादव को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे भादवि की धारा 302 और 498(ए) के तहत दोषी पाया है।
सजा निर्धारण के लिए 15 अक्टूबर की तिथि तय की गई है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह दिल दहला देने वाली घटना 4 मई 2020 की है। सोनकी थाना क्षेत्र के बासुदेवपुर गांव निवासी दीपनारायण यादव ने अपनी 5 वर्षीय पुत्री काजल कुमारी और 2 वर्षीय पुत्र शिवम की बिजली के तार से करंट लगाकर हत्या कर दी थी।
मां कंचन कुमारी ने जब बच्चों को बचाने की कोशिश की, तो उसे भी करंट से मारने का प्रयास किया गया।
ससुर ‘बदसूरत’ कहकर करते थे प्रताड़ित
घटना के बाद पीड़िता कंचन कुमारी ने अपने पति दीपनारायण यादव और ससुर उपेंद्र यादव के खिलाफ सोनकी ओपी एवं बहादुरपुर थाना में कांड संख्या 199/20 दर्ज कराई थी।
शिकायत में कहा गया था कि पति और ससुर ‘बदसूरत’ कहकर प्रताड़ित करते थे, और आए दिन शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न करते थे।
अदालत में चला सत्रवाद 105/20
मामले की सुनवाई जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश दशम् आदिदेव की अदालत में हुई। लोक अभियोजक (PP) अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि अभियोजन पक्ष से एपीपी अशोक भगत और बबीता कुमारी ने कुल 8 गवाहों की गवाही कराई।
सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने दीपनारायण यादव को दोनों बच्चों की हत्या के दो अलग-अलग मामलों में धारा 302 तथा पत्नी को प्रताड़ित करने के मामले में धारा 498(ए) में दोषी ठहराया।
सजा 15 अक्टूबर को सुनाई जाएगी
अब अदालत 15 अक्टूबर को सजा सुनाएगी। लोगों की निगाहें अब इसी दिन पर टिकी हैं कि अदालत इस निर्मम हत्यारे पिता को क्या सजा देगी।
लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने कहा —
“यह फैसला न्याय की जीत है। अब कोई भी अपराधी बच नहीं सकेगा।”