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Darbhanga Court News: जमानत याचिका खारिज, दरभंगा कोर्ट ने गंभीर मामलों में सुनाया कड़ा फैसला

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जमानत याचिका खारिज: बिहार के दरभंगा जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपराधिक मामलों में राहत की उम्मीद लगाए बैठे कई आरोपियों को निराशा हाथ लगी है। न्यायालय ने विभिन्न संगीन अपराधों में कई अभियुक्तों की जमानत अर्जियों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिससे न्यायपालिका का कड़ा रुख स्पष्ट होता है।

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दुष्कर्म और अपहरण के मामलों में नहीं मिली राहत

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार की अदालत ने एक महिला से दुष्कर्म के आरोप में दर्ज सिंहवाड़ा थानाकांड संख्या 130/24 के अभियुक्त कुन्दन कुमार यादव उर्फ कुन्दन कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने जानकारी दी कि शादी का झांसा देकर एक शादीशुदा महिला से दुष्कर्म के आरोप में संस्थित कोतवाली थानाकांड संख्या 48/26 के आरोपी अंकित नायक उर्फ अंकित कुमार, तथा एक नाबालिग के अपहरण से संबंधित विश्वविद्यालय थानाकांड संख्या 91/26 के आरोपी भोला महतो की अग्रिम जमानत याचिका भी प्रथम एडीजे श्री कुमार की अदालत ने स्वीकार नहीं की।

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ठगी, चोरी और हत्या के आरोपों में भी जमानत नामंजूर

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की कोर्ट ने पतोर थानाकांड संख्या 85/25 में ज्वेलर्स की दुकान से जेवर चोरी के आरोप में जेल में बंद समस्तीपुर जिले के चकलोआम गांव निवासी गणेश साह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके अतिरिक्त, श्री पाण्डेय की कोर्ट ने नौकरी दिलाने के नाम पर 11 लाख रुपये की ठगी करने और रकम वापस मांगने पर घर बुलाकर एक महिला की हत्या कर देने के गंभीर आरोप में संस्थित जाले थानाकांड संख्या 210/25 के काराधीन अभियुक्त अजय कुमार उर्फ अजय कुमार धीर की जमानत आवेदन भी ठुकरा दिया।

अन्य संगीन अपराधों में भी जमानत याचिका खारिज

एडीजे उपेंद्र कुमार की कोर्ट ने देशी कट्टा के साथ गिरफ्तारी के आरोप में संस्थित सोनकी थानाकांड संख्या 36/26 के अभियुक्त लव कुमार उर्फ लव कुमार यादव की नियमित जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है। लूट एवं डकैती के आरोप में दर्ज सदर थानाकांड संख्या 202/25 में काराधीन मधुबनी जिले के फुलपरास थाना अंतर्गत बालमोहन गांव के विपीन पासवान की जमानत अर्जी को भी एडीजे जावेद आलम की कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। इन आपराधिक मामलों की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय का यह फैसला महत्वपूर्ण है। एडीजे रंजन कुमार मिश्रा की अदालत ने स्नान करते समय एक महिला का वीडियो बनाने के आरोप में दर्ज बहेड़ी थानाकांड संख्या 48/26 के आरोपी बहेड़ी प्रखंड पंचायत समिति सदस्य, चक्का निवासी नवीन लालदेव की अग्रिम जमानत को भी खारिज कर दिया है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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