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Darbhanga News: कोर्ट में गूंजी ‘ना-ना’ की आवाज! हत्या से लेकर अपहरण तक, 6 आरोपियों की जमानत खारिज

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Darbhanga News: अपराध की दुनिया में पांव रखने वालों के लिए न्याय का हथौड़ा जब चलता है, तो अच्छे-अच्छों की उम्मीदें सलाखों के पीछे दम तोड़ देती हैं। दरभंगा में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां अदालत ने संगीन मामलों के आरोपियों को कोई रियायत नहीं दी। बुधवार का दिन दरभंगा सिविल कोर्ट में कई आरोपियों के लिए निराशाजनक साबित हुआ, जब विभिन्न अदालतों ने हत्या और अपहरण जैसे गंभीर आरोपों में बंद आधा दर्जन अभियुक्तों की जमानत अर्जी को सिरे से खारिज कर दिया।

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लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय ने अपराधों की गंभीरता को देखते हुए किसी भी आरोपी को राहत देना उचित नहीं समझा। इन सभी मामलों में अभियोजन पक्ष ने अपनी दलीलें मजबूती से रखीं, जिसके आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

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Darbhanga News: इन हत्या के आरोपियों को नहीं मिली राहत

जानकारी के अनुसार, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत में सोनकी थानाकांड संख्या 172/25 की सुनवाई हुई। यह मामला हत्या के एक जघन्य अपराध से जुड़ा था, जिसमें चिकनी गांव निवासी गोविंद मंडल और मनचुन देवी आरोपी हैं। अदालत ने दोनों की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

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इसी तरह, एडीजे आदिदेव की अदालत ने भी हत्या के एक अन्य मामले में नरमी नहीं दिखाई। सदर थानाकांड संख्या 165/25 में काराधीन रन्ना गांव की रहने वाली श्यामा देवी उर्फ रंजू देवी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। इन फैसलों ने स्पष्ट कर दिया है कि न्यायपालिका गंभीर अपराधों को लेकर कितनी सख्त है।

अपहरण और गायब करने के मामलों में भी सख्ती

न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने सिर्फ हत्या ही नहीं, बल्कि अन्य संगीन मामलों में भी कठोर रुख अपनाया। जाले थाना में दर्ज प्राथमिकी संख्या 193/25 में श्याम महतो नामक आरोपी की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई। श्याम महतो पर आरोप है कि वह एक लड़की को कपड़े की दुकान में काम दिलाने के बहाने ले गया और फिर उसे गायब कर दिया।

इसके अतिरिक्त, एक विवाहिता को भगाने के जुर्म में दर्ज जाले थानाकांड संख्या 91/23 में भी अदालत ने कोई राहत नहीं दी। इस मामले में आरोपी जीतेंद्र साह और मीना देवी ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। इन सभी मामलों में आरोपियों को अब जेल में ही रहना होगा। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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