Darbhanga News।Darbhanga Court News| शराब का सजायाफ्ता ….। घनश्यामपुर का Liquor Smuggler सरोज यादव Convicted…। घर से शराब बेचने में 5 साल के लिए गया अंदर। जहां, दरभंगा सिविल कोर्ट के उत्पाद अधिनियम के द्वितीय विशेष न्यायाधीश रविशंकर कुमार की कोर्ट (Court of Second Special Judge Ravi Shankar Kumar of Product Act of Civil Court) का सोमवार को बड़ा फैसला आया है।
Darbhanga News।Darbhanga Court News| घनश्यामपुर बसौली के सरोज यादव को 5 साल की कड़ी सजा
जानकारी के अनुसार, बिहार में शराब प्रतिबंधित है। शराब कारोबार जुर्म है। ऐसे में, दरभंगा सिविल कोर्ट के उत्पाद अधिनियम के द्वितीय विशेष न्यायाधीश रविशंकर कुमार की कोर्ट (Court of Second Special Judge Ravi Shankar Kumar of Product Act of Civil Court) ने घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के बसौली निवासी सत्तो यादव के पुत्र सरोज यादव को कड़ी सजा सुनाई है।
Darbhanga News।Darbhanga Court News| पांच साल कारावास और एक लाख कैश अर्थदंड की सजा
कोर्ट (Court of Second Special Judge Ravi Shankar Kumar of Product Act of Civil Court) ने, सरोज यादव को पांच साल कारावास और एक लाख कैश अर्थदंड की सजा सुनाई है। जहां, सोमवार को (Darbhanga court sentenced liquor smuggler Saroj to five years imprisonment) कोर्ट का बड़ा फैसला आया। यहां, घनश्यामपुर थाना कांड सं. 102/22 से बने जीओ वाद सं.283/22 के नामजद अभियुक्त सरोज यादव को उत्पाद अधिनियम की धारा 30(a) में पांच साल कारावास और एक लाख कैश अर्थदंड की सजा सुनाई है।
Darbhanga News।Darbhanga Court News| Judge Ravi Shankar Kumar की कोर्ट का बड़ा फैसला
कोर्ट (Court of Second Special Judge Ravi Shankar Kumar of Product Act of Civil Court) ने गत सोमवार को दोषी करार दिए गए अभियुक्त के सजा निर्धारण के बिंदु पर 20 मई को सुनवाई पूरी कर निर्णय सुनाई है।
Darbhanga News।Darbhanga Court News| स्पेशल एपीपी हेमंत कुमार ने बताया
अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे उत्पाद के स्पेशल एपीपी हेमंत कुमार ने बताया कि घनश्यामपुर थाना की पुलिस ने वर्ष 2022 में अभियुक्त के घर से 38.25 लिटर बिदेशी शराब के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष से कुल पांच गवाहों की गवाही कराई गई।
Darbhanga News।Darbhanga Court News| अर्थदंड भुगतान नहीं करने पर छह माह की सजा
सोमवार को अदालत ने इस मामले की सुनवाई पूरी कर अभियुक्त को शराब कारोबार के जुर्म में सजा सुनाई है। अर्थदंड भुगतान नहीं करने पर छह माह की सजा भुगतने का प्रावधान करते हुए बड़ा आदेश दिया गया है।